अमरावतीमहाराष्ट्र

हत्याकांड प्रकरण में पिता-पुत्र सहित तीन को उम्रकैद

नरखेड थाना क्षेत्र की वर्ष 2021 की घटना

नागपुर/ दि.3– शराब का सेवन करने के बाद हुए विवाद के चलते एक युवक की हत्या करने वाले पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.आर.पडवल ने यह फैसला सुनाया. यह घटना नरखेड थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में घटित हुई थी. सजा सुनाए गए आरोपियों के नाम विलास जंगलु कवडती (49), उसका बेटा शुभम कवडती (27) और भतीजा नीतेश बालकृष्ण कवडती (31) है. जबकि चौथे आरोपी रोहीत रत्नाकर कवडती (25) की मुकदमा जारी रहते मृत्यु हो गई.
जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई 2021 की रात नरखेड थाना क्षेत्र में आनेवाले गोंडेगांव निवासी रोशन शेषराव बनाईत नामक युवक अपने दोस्त हमेश युगलसिंग बनाफर और माधव गणपत अलोणे के साथ देवीसिंह मरसकोल्हे के खेत में शराब पार्टी करने के लिए गया था. आरोपी विलास कवडती भी उनके साथ शराब का सेवन कर रहा था. पश्चात घर लौटते समय रोशन ने विलास को उसकी बेटी ने भागकर शादी की रहने की बता कही. इस कारण विलास को गुस्सा आया. उसने रोशन के साथ विवाद किया. इश विवाद के चलते उसने अन्य आरोपियों को घटनास्थल बुला लिया. सभी आरोपियों ने मिलकर रोशन, हमेश, माधव के साथ जोरदार मारपीट की. रोशन को गंभीर चोटे आने से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो घई. जबकि दो अन्य गंभीर रुप से घायल हो गए. न्यायालय में सरकार की तरफ से एड. विठ्ठाल तामगाडगे व एड. लीलाधर शेंदरे ने कामकाज संभाला.

ऐसी है सजा
– धारा 302 के तहत उम्रकैद व पांच हजार रुपए जर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास.
– धारा 326 के तहत चार साल की कैद और तीन हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 9 माह अिरिक्त कारावास.
– धारा 324 के तहत एक साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माना अन्यथा तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा.

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