* सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत माने गए
अमरावती/दि.27- जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 4 आर.वी. ताम्हाणेकर ने वर्ष 2019 में गाडगेनगर थाना क्षेत्र के रेझोनंस अकादमी के सामने हुए सौरभ गोसावी हत्या प्रकरण में तीनों आरोपी भाईयों गजानन मोहोड विजय और राजू मोहोड को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. अमरावती न्यायालय में आज अनेक प्रकरणों में आरोपियों को दोषी पाकर सजा सुनाए जाने का दिन रहा. एक के बाद एक तीन अलग-अलग प्रकरणों में आरोपियों को सजा हुई है. प्रस्तुत मामले में जिला सरकारी वकील एड. परिक्षित गणोरकर ने पैरवी की.
इस्तगासा के अनुसार 9 जुलाई 2019 को गाडगेनगर थाने में अपराध दर्ज किया गया था. घटना 8 जुलाई 2019 की है. शेगांव झोपडपट्टी निवासी तीनों भाईयों आरोपी गजानन बबनराव मोहोड, विजय मोहोड, राजू मोहोड ने रंगोली मंगल कार्यालय के पीछे सौरभ राजू गोसावी को कुल्हाडी और ईंट से मारा. सौरभ गंभीर जख्मी हुआ. उसे लेकर उपचार के लिए नागपुर जाते समय बीच रास्ते सौरभ की मृत्यु हो गई. तब राजू गोसावी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया. सरकारी पक्ष की तरफ से 8 साक्षीदार प्रस्तुत किए गए. एड. गणोरकर ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में रखे. जिसे पुख्ता सबूत मानकर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई. उपनिरीक्षक प्रदीप होलगे, वाकोडे ने जांच में सहकार्य किया. पैरवी अधिकारी बाबाराव मेश्राम और अरुण हटवार रहे.