पति-पत्नी के हत्यारे दो भाईयों को उम्रकैद
गोविंदपुर करजगांव में घटित हुआ था बहुचर्चित हत्याकांड
* अचलपुर की अदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
परतवाडा/दि.30– समिपस्थ चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत 5 वर्ष पूर्व घटित लिल्हारे दम्पति की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अचलपुर के जिला न्यायाधीश क्रमांक-1 आर. बी. रेहपाडे की अदालत ने हत्याकांड के आरोपी 2 सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं मामले की सुनवाई जारी रहने के दौरान इस हत्याकांड में आरोपी रहने वाले तीसरे भाई की मौत हो गई. विशेष उल्लेखनीय है कि, मृतक दम्पति और तीनों आरोपी आपस में चचेरे रिश्तेदार हुआ करते थे और छोटी सी बात को लेकर हुए झगडे की वजह से यह हत्याकांड घटित हुआ था.
जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर 2017 को गोविंदपुर करजगांव में रहने वाले कैलास उत्तमराव लिल्हारे (45) व गीता कैलास लिल्हारे (40) के घर का काम चल रहा था और घर से निकलने वाले मिट्टी व पत्थर को उठाने हेतु एक ट्रैक्टर बुलाया गया था. ट्रैक्टर आगे-पीछे करते समय धक्का लग जाने की वजह से कैलास लिल्हारे के घर के पास ही रहने वाले जगन प्रेमलाल लिल्हारे (35), मदन प्रेमलाल लिल्हारे (40) व रतन प्रेमलाल लिल्हारे (38) के घर के सामने लगा बांबू टूट गया. ऐसे में इन तीनों भाईयों ने ट्रैक्टर चालक से विवाद करना शुुर किया. तो कैलास लिल्हारे उन्हें समझाने पहुंचा. परंतु कुछ भी सुनने व समझने की मानसिकता में नहीं रहने वाले इन तीनों भाईयों ने कैलास लिल्हारे के साथ मारपीट करनी शुरु की और उसके सिर पर लोहे की रॉड मारकर उसे मौत के घात उतार दिया. तीनों ही आरोपी यही पर नहीं रुके, बल्कि अपने पति को बचाने हेतु चिख-पुकार कर रही गीता लिल्हारे को भी घर में घुसकर सिर पर रॉड मारते हुए मौत के घाट उतार दिया. यह पूरी घटना कैलास लिल्हारे की 11 वर्षीय बेटी की आंखों के सामने घटित हुई. जिसकी गवाही इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई. इस मामले में अंकुश रणगिरे की शिकायत पर शिरजगांव पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया था और मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की थी. मामले की सुनवाई जारी रहने के दौरान रतन लिल्हारे की मौत हो गई थी. वहीं सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने जगन लिल्हारे व प्रेमलाल लिल्हारे को इस दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाए.