पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
अमरावती /दि.28- वर्ष 2020 में 14 फरवरी को वरुड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरचूंद गांव निवासी रमेश महादेव बासुंदे (60) ने अपनी पत्नी शोभा बासुंदेकी गर्दन पर कुल्हाडी से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में हुई सुनवाई के बाद स्थानीय प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश मोहन देशपांडे ने जिला सरकारी अभियोक्ता एड. परिक्षित गणोरकर द्बारा किए गए युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए हत्यारोपी पति रमेश बासुंदे को दोषी करार दिया. साथ ही हत्या के अपराध में उसे भादंवी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक रमेश बासुंदे और उसकी पत्नी शोभा के बीच हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर झगडा हुआ करता था तथा रमेश हमेशा ही अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ मारपीट किया करता था. इसे लेकर शोभा ने वर्ष 2018 में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद रमेश बासुंदे अपनी पत्नी से अलग होकर दूसरे घर ने रहने लगा. वहीं इस दम्पति के दोनों बच्चे अपनी मां के साथ रहा करते थे. 14 फरवरी 2020 की सुबह शोभा के दोनों बेटे संतरा तोडने के काम पर चले गए और वह शोभा घर पर अकेली थी. इसी दौरान रमेश बासुंदे घर में घुसा और उसने शोभा की गर्दन पर कुल्हाडी से दो बार भरपूर वार किए. जिससे शोभा की गर्दन कटकर उसका काफी सारा खून बह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस बात का पता चलते ही शोभा के दोनों बेटे तुरंत दौडे भागे अपने घर पहुंचे और उन्होंने वरुड पुलिस थाने जाकर अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने रमेश बासुंदे को हिरासत में लेते हुए जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर ने कुल 8 गवाह पेश किए और सफल युक्तिवाद किया. इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर वरुड पुलिस स्टेशन के एपीआई संघरक्षक भगत, पैरवी अधिकारी के तौर पर एएसआई राजू बायस्कर व नापोकां अरुण हटवार ने महत्वपूर्ण सहयोग किया.