अमरावती

ईएसआयसी वैद्यकीय योजना की मर्यादा बढेगी

30 हजार तक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

अमरावती/दि.17 – राज्य कर्मचारी बीमा महामंडल (ईएसआयसी) वैद्यकीय योजना की मर्यादा बढायी जाएगी. जिसमें 30 हजार तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का इसमें समावेश किया जाएगा. फिलहाल 21 हजार रुपए तक वेतन जिन्हें मिल रहा है उन्हें ही इस योजन का लाभ मिल रहा है. ईएसआयसी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था जिसे मंजूरी दिए जाने के पश्चात अब इसे केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा. 1 जनवरी 2022 तक इस पर अमल किए जाने के संभावना व्यक्त की जा रही है.
ईएसआयसी योजना अंतर्गत संपूर्ण देशभर के 6 करोड कर्मचारी इस योजना का लाभ ले रहे है. अमरावती जिले में 30 हजार से अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ ले रहे है. इस योजना का फिलहाल 21 हजार रुपए महीना वेतन पाने वाले कर्मचारी ही लाभ ले रहे है. इसके पहले योजना में मासिक वेतन की मर्यादा 15 हजार रुपए थी. किंतु 2016 में इसे बढाकर 21 हजार रुपए कर दिया गया है. इस योजना के तहत कर्मचारियों व उनके परिवार को वैद्यकीय सेवा प्रदान की जाती है.
स्वास्थ्य खराब होने पर उनका उपचार किया जाता है. स्वास्थ्य अधिक खराब होने पर निजी अस्पताल में उपचार हेतु रेफर किया जाता है. और उसका सभी खर्च ईएसआयसी व्दारा किया जाता है. कर्मचारी का निधन होने के पश्चात भी उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन सुविधा लागू की जाती है. इसे तीन विभागों में बाटा गया है पहला कर्मचारी की पत्नी को, दूसरा उसके बच्चों को व तीसरा उसके माता-पिता को लाभ दिया जाता है. कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और वह नौकरी करने में असमर्थ हो ऐसे में उक्त कर्मचारी को उसके वेतन की 70 प्रतिशत रकम ईएसआयसी की ओर से दी जाती है. कोई कर्मचारी अपंग है तो उसे 90 प्रतिशत रकम दी जाती है. कायमस्वरुपी अपंग को आजीवन वेतन की 90 प्रतिशत राशि इएसआयसी व्दारा दी जाती है.

केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

ईएसआयसी की मर्यादा 21 हजार रुपए से 30 हजार रुपए तक करने की मांग महराष्ट्र राज्य इएसआयसी बीमाधारक कामगार संगठना व्दारा की गई थी. मार्च 2021 से इएसआयसी बोर्ड की बैठक में मांग की जा रही है. जिसमें केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया. 1 जनवरी 2022 तक इसे अमल में लाया जाएगा.
– विनोद फरकाडे,
सदस्य ईएसआयसी रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

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