अमरावती
शराब विक्रेता आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
चांदूर बाजार/दि.24 – ब्राह्मणवाडा थडी के विश्रोली निवासी आरोपी रविंद्र पारनाजी इंगले को चांदूर बाजार न्यायदंडाधिकारी सुमित छल्लानी की अदालत ने अवैध तरीके से शराब बेचने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. पैरवी अधिकारी के रुप में मिलिंद इंगोले और मामले की तहकीकात ठाकरे ने की.