अमरावती प्रतिनिधि/दि.८ – राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गो के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शराब ाके मापदंडों को शिथिल कर अब न्यूनतम १५०० की आबादी वाली ग्राम पंचायत की शराब दुकानें भी खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है. सुप्रीमकोर्ट के आदेशों पर सरकार ने इस संदर्भ में ३ दिसंबर को पत्र जारी कर राज्य के सभी जिलाधीश, आबकारी विभाग के विभागीय उपायुक्त तथा आबकारी अधीक्षकों को आदेश दिए है. इससे पहले कम से कम ३००० आबादी वाले गांवों में ही शराब बेचने के लाइसेंस को अनुमति दी थी.१५०० की आबादी वाले गांवों में शराब लाइसेंस की अनुमति के बाद जिले की शेष दुकानें भी खोली जायेंगी. जिससे शराब विक्रेताओं में हर्ष व्याप्त हो.
-
नगर निगम से फासला बढ़ा
नगर निगम की सीमा से कम से कम ३ किमी दूर या नगर परिषद से कम से कम १ किमी दूर स्थित दुकानों को ही अनुमति दी गई थी, जो कि बढ़ाकर मनपा व नगर परिषद सीमा से ५ किमी तथा नगर पंचायत सीमा से ३ किमी दूरी पर ही दुकानों को अनुमति देने के निर्देश दिए गये है.
-
बंद दुकानें भी खोलेंगे
न्यूनतम १५०० की आबादी वाली ग्रापं की शराब दुकाने भी खोलने की अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त हुई है. शेष बंद दुकाने भी खुल जायेगी. कितनी दुकाने खुलेंगी इसकी निश्चित जानकारी सोमवार को दी जा सकेगी.
-
लाइसेंस नवीनीकरण के निर्देश
सरकार ने १५०० की आबादी वाले गांवों में बंद शराब दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के भी निर्देश दिए है. १ अप्रैल,२०१७ को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गो के ५०० मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. इसके बाद राज्य के ६० फीसदी से अधिक शराब दुकानें और बार बंद हो गये थे.े इससे प्रभावित लाइसेंस धारको ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. कोर्ट ने आदेश शिथिल कर कम से कम ३००० आबादी वाले गांवों में ही शराब बेचने के लाइसेंस को अनुमति दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में १५०० की आबादी वाले शराब लाइसेंस को अनुमति दी है.