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47 लाख रुपयों की शराब का स्टॉक नष्ट

जिले के 22 पुलिस थानों में जब्त पडा था माल

* आबकारी विभाग ने दारुबंदी कानून में की थी जब्ती
अमरावती /दि.14- राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों हेतु 100 दिन का कृति प्रारुप तैयार किया गया है. इसके तहत पुलिस थानो में लंबी अवधि से जब्त पडे माल व साहित्य का निपटारा करने की विशेष मुहिम चलाई जा रही है. इसी के तहत जिले के 22 पुलिस थानो में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग एवं पुलिस की ओर से संयुक्त तौर पर की गई कार्रवाईयों के तहत जब्त किए गए 47 लाख 74 हजार रुपए मूल्य की शराब के स्टॉक को नष्ट कर दिया गया.
100 दिवसीय कृति प्रारुप के तहत चलाए जानेवाले विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने पाया था कि, ग्रामीण पुलिस के विविध पुलिस थानो में शराबबंदी अधिनियम के तहत जब्त की गई शराब विगत लंबे समय से पडी हुई है. ऐसे में उन्होंने संबंधित पुलिस थानों को शराब बंदी के तहत लंबे समय से जब्त पडी शराब को नष्ट करने का आदेश जारी किया. जिसके चलते अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देश पर ग्रामीण अपराध शाखा के पीआई किरण वानखडे ने राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के समक्ष जिले के 22 पुलिस थानो में जब्त पडे शराब के स्टॉक को नष्ट करने का प्रस्ताव पेश किया. जिस पर जिला दंडाधिकारी की मंजूरी प्राप्त करते हुए शराब के स्टॉक को नष्ट करने हेतु 13 अप्रैल की तारीख तय की गई और 13 अप्रैल को राज्य उत्पाद शुल्क अधिकारी प्रशांत वानखडे व संतोष वायाल की उपस्थिति में अचलपुर पुलिस थाने के 12, परतवाडा पुलिस थाने के 30, चांदुर बाजार पुलिस थाने के 40, शिरजगांव पुलिस थाने के 22, सरमसपुरा पुलिस थाने के 7, मोर्शी पुलिस थाने के 30, बेनोडा पुलिस थाने के 53, शिरखेड पुलिस थाने के 12, नांदगाव खंडेश्वर पुलिस थाने के 10, माहुली पुलिस थाने के 18, खोलापुर पुलिस थाने के 43, कुर्‍हा पुलिस थाने के 20, चांदुर रेलवे पुलिस थाने 6, तलेगांव पुलिस थाने के 46, मंगरुल दस्तगीर पुलिस थाने के 21, येवदा पुलिस थाने के 17, खल्लार पुलिस थाने के 22, अंजनगांव पुलिस थाने के 63, पथ्रोट पुलिस थाने के 8, रहिमापुर पुलिस थाने के 10, धारणी पुलिस थाने के 33 व चिखलदरा पुलिस थाने के 23 ऐसे कुल 546 मामलो में जब्त देशी व विदेशी शराब की 69,412 बोतलों में भरी शराब को नष्ट किया गया. जिसका अनुमानित मूल्य 47 लाख 74 हजार रुपए आंका गया.
यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी के आदेश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद व अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा तथा संबंधित पुलिस थाना प्रभारी व हेड मोहरर द्वारा की गई.

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