अमरावती

मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित करने सूची प्रकाशित

29 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने की अपील

अमरावती/दि.27– भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2024 अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है. कार्यक्रम के अंतर्गत पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों के एक भाग के रूप में 29 सितंबर तक मतदान केंद्र को सुव्यवस्थित एवं पुनर्निर्मित किया जा रहा है. इसके लिए मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. इस संबंध में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कटियार ने 29 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है.
अमरावती जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 2657 सूची क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है. कार्यक्रम के तहत परीक्षा पूर्व गतिविधियों के एक भाग के रूप में, भारत निर्वाचन आयोग के 29 मई के निर्देशा नुसार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सभी संबंधित मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से मतदाताओं के सत्यापन हेतु गृह भ्रमण गतिविधियां क्रियान्वित की गई हैं. इसके अलावा 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदान केन्द्र को सुव्यवस्थित एवं पुनर्निर्मित भी किया जा रहा है.

अमरावती जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, मतदान केंद्रों के नाम में कुल 9 बदलाव हैं, मतदान केंद्रों के स्थान में कुल 59 बदलाव हैं, 8 मतदान केंद्रों का विलय हुआ है और भारत चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार नए की संख्या प्रस्तावित मतदान केंद्र 7 हैं. कुल 83 मतदान केंद्रों के पुनर्गठन एवं पुर्नगठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. सभी प्रस्तावित परिवर्तन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग को अनुमोदन के लिए प्राप्त हो गए हैं. कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 17 अक्टूबर को किया जाएगा. यदि प्रारूप में प्रस्तावित परिवर्तन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उक्त परिवर्तन सामूहिक रूप से प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में लागू किए जाएंगे और उसके आधार पर मतदान केंद्र का सुव्यवस्थित और पुनर्गठन भी अस्तित्व में आएगा. यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति हो तो इसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को दी जाए.

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