अमरावती

पथ विक्रेताओं को 50 हजार तक कर्ज, आपने किया क्या आवेदन ?

पीएम स्वनिधि योजना से मिलता हैं बगैर गिरवी के कर्ज

अमरावती/दि.21 कोराना काल में फेरीवालों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी. उन्हें नये सिरे से रोजगार खडा करने के लिए सहयोग के रूप में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी. केंद्र सरकार पथ विक्रेताओं को 10 हजार से लेकर 50 हजार रूपए तक कर्ज वितरित करती हैं. अमरावती मनपा क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को भी यह कर्ज दिया जानेवाला हैं.
इस योजना के तहत सभी जरूरतमंद उद्योजकों को कर्ज उपलब्ध किया जाता हैं. इस योजना का लाभ पथ विक्रेता, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता , उपकर विक्रेता को होनेवाला हैं. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ अनुदान के स्वरूप में कर्ज उपलब्ध कर देना और आसान किश्तों में उसे लौटाना यह इस योजना का स्वरूप हैं.
* क्या लगते हैं दस्तावेज ?
आधार कार्ड, चुनावी पहचान पत्र, हाकर्स लायसेंस, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता रहनेवाला बैंक पासबुक और आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर.
* आवेदन कहां करें ?
मनपा के एनएलयूएम विभाग के पास. राजापेठ झोन कार्यालय की पहली मंजिल पर यह कार्यालय हैं.
* कर्ज किसे मिलता हैं ?
फुटपाथ पर सब्जी, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौंडे, ब्रेड, अंडे, कपडा, किताब विक्रेता, मोची आदि के लिए कर्ज मिल सकता हैं.
* छोटे व्यवसायियों को मिलता हैं लाभ
केंद्र सरकार फेरीवालों को और छोटे व्यवसायियों को विशेष पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देती हैं. सडक किनारें सामान बिक्री करनेवाले, शहरी- ग्रामीण इलाकों में रहनेवाले नागरिक, स्ट्रीट वेंडर सेल्फ रिलायंट फंड योजना के तहत लाभार्थी माने जाते हैं.
प्रमोद वानखडे, विशेष कार्य अधिकारी,एनएलयूएम

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