अमरावती प्रतिनिधि/दि.22 – कोरोना महामारी के कारण शासन व्दारा जारी किये गए नियमोें के कारण शासन व प्रशासकीय स्तर पर आज तक सभी सभा तथा बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फरंस के माध्यम से हो रहा था. फिलहाल की स्थिति को देखते हुए शासन व्दारा नियमों को शिथिल किए जाने के कारण अब यह सभा व बैठकों को हमेशा की तरह ऑफलाइन पध्दति से आयोजन कर सकेंगे. मगर यह आयोजन करते वक्त कोरोना के सभी नियमों का पालन करना बंधनकारक रहेगा.
कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को उनकी विहीत सभा, बैठका आज तक केवल वीडियो कान्फरंसिग के माध्यम से लेना बंधनकारक था. मगर अब स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को इस बंधन से मुक्त किया गया है. बीते 24 मार्च से लॉकडाउन के दौरान शासन व्दारा आदेश दिये गए थे सरकारी सभी नियमों का पालन करना बंधनकारक किया गया था. मगर महापाालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषद को स्थायी समिति व वैधानिक समितियों की बेैठक कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए मुक्त रुप से लेते आयेगी.
बैठक में उपस्थित सभी को मास्क लगाना बंधनकारक होने के साथ ही सोशल डिस्टेन्स के नियमों का पालन कर बैठक निपटाना चाहिए तथा सैनेटायझर का इस्तेमाल करना भी बेहद जरुरी है, ऐसे निर्बध लगाए गए है. महापालिका आयुक्त व मुख्याधिकारियों व्दारा बैठक की कार्यपध्दति निश्चित कर उसका आयोजन करना आवश्यक है, ऐसा शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है.