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कल से जिले में अंशत: शिथिल होगा लॉकडाउन

सभी बाजार सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे

* मंगल कार्यालयों में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजीत कर सकेंगे

* अब अंतिम यात्रा में 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति

* कोविड नियंत्रण पर जताया संतोष, नागरिकों से किया अब भी सतर्क रहने का आवाहन

अमरावती/दि.6- शुक्रवार की रात राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे द्वारा पांच अलग-अलग मानकों व श्रेणियों के आधार पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनलॉक के लिए राज्य के सभी 36 जिलों को पांच श्रेणियों में विभाजीत किया गया है. जिसके तहत अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी में रखा गया है और तीसरी श्रेणी के लिए तय मानकोें के आधार पर सोमवार 7 जून से लॉकडाउन में कुछ और अधिक शिथिलता मिलने जा रही है. जिसके तहत कल से शहर में सभी जीवनावश्यक वस्तुओें की दुकाने रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुली रहेगी. वहीं बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति रहेगी. वहीं बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने अगले आदेश तक शनिवार व रविवार को बंद रखी जायेगी.
इस बारे में जिलाधीश कार्यालय द्वारा भी एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसके मुताबिक अब तक सभी होटल व रेस्टॉरेंट को केवल घर पहुंच पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति थी. किंतु अब होटल व रेस्टॉरेंट में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ग्राहकों को सीधी व प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध करायी जा सकेगी. जिसके बाद होटल व रेस्टॉरेंट द्वारा घर पहुंच सेवा भी दी जा सकेगी. वहीं सभी प्रकार के बीयरबार, परमीट रूम, वाईन शॉप व देशी शराब की दुकानों को अगले आदेश तक रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक केवल होम डिलीवरी सेवा देने हेतु खुले रहने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही अब सभी सार्वजनिक स्थानों व खुले मैदानों पर रोजाना सुबह 5 से 9 बजे तक वॉकिंग, जॉगिंग व साईकिलींग की अनुमति होगी.
साथ ही सुबह 5 से 9 बजे तक तथा शाम 5 से 9 बजे तक इनडोअर व आउटडोअर गेम के लिए भी छूट दी गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह, बैठक व निर्वाचन कार्यक्रमों हेतु 50 फीसदी उपस्थिति के साथ अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा प्रशासन से अनुमति प्राप्त करते हुए दूल्हा-दुल्हन सहित अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में दोपहर 4 बजे से पहले विवाह समारोह आयोजीत करने की अनुमति दी जायेगी. वहीं अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को मौजूद रहने की छूट रहेगी. इसके साथ ही भवन निर्माण संबंधी कामों के लिए मजदूरों को दोपहर 4 बजे तक कामकाज करने की अनुमति रहेगी. वहीं जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा को भी सुबह 7 से शाम 5 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने हेतु खुलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सभी निजी कार्यालयों को भी दोपहर 4 बजे 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. वहीं सार्वजनिक परिवहन के वाहनोें में 100 प्रतिशत प्रवासी क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है. किंतु ऐसे वाहनों में किसी भी व्यक्ति को खडे रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके अलावा आंतरजिला यात्रा के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है. इस आदेश के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद जमावबंदी व संचारबंदी के नियम लागू हो जायेंगे और लोगोें के बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा.
ऐसे में करीब 61 दिन तक चले कडे लॉकडाउन व संचारबंदी के बाद सोमवार से अमरावती जिले को कुछ हद तक राहत व छूट मिलनेवाली है. साथ ही अगर पॉजीटिविटी रेट में कमी का सिलसिला यूं ही कायम रहा, तो संभवत: आगामी सप्ताह अमरावती जिला तीसरी श्रेणी से उठकर दूसरी श्रेणी में आ जाये. जिसके बाद कुछ अन्य छूट भी प्राप्त हो.

 

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