अमरावतीमहाराष्ट्र

लोक अदालत ने दुर्घटना पीडितों को दिलाए 438 करोड भरपाई

अप्रैल02023 से फरवरी-2024 तक आकडे

अमरावती/दि.21– प्रभावी पर्यायी न्यायदान व्यवस्था के रुप में पहचानी जाने वाली लोक अदालत उपक्रम से अप्रैल-2023 से फरवरी-2024 के बीच राज्य में 7 हजार 127 मोटर दुर्घटना के पीडितों को लगभग 438 करोड 49 लाख रुपयों की भरपाई मिली है.
विविध प्रकार के कई मामले आपसी सहमती से निपटाने के लिए हर वर्ष समय-समय पर लोक अदालत उपक्रम चलाया जाता है. लोक अदालत में तीन सदस्यों के पैनल से मामलों पर सुनवाई होती है. इस दौरान मामलों के पक्षकार में आपसी तालमेल लाने का प्रयास भी किया जाता है. इस व्यवस्था में सहमती ुसे वाद खत्म होने के कारण पक्षकारों में नाराजगी की भावना तैयार नहीं होती. इसके अलावा यह व्यवस्था पक्षकारों का समय, पैसा व मेहनत को भी बचाती है. लोक अदालत में निकले हुए परिणाम में मोटर दुर्घटना के दावों में पिछले पांच वर्षो के आकडों को देखने पर वर्ष 2018-19 में 7 हजार 614 पीडितों को 297 करोड 97 लाख 32 हजार, वर्ष 2019-20 में 4 हजार 798 पीडितों को 334 करोड 67 लाख 83 हजार, वर्ष 2020-21 में 2 हजार 155 पीडितोंं को 111 करोड 24 लाख 50 हजार, वर्ष 2021-22 में 8 हजार 114 पीडितों को 585 करोड 22 लाख 59 हजार तथा वर्ष 2022-23में 6 हजार 308 पीडितों को 630 करोड 88 लाख 42 हजार रुपये की भरपाई मिली है.

क्या है? लोक अदालत
समाज के सम्मानिय व निःपक्षपाती व्यक्ति एकज्ञ होकर किसी भी विवाद को समझा बुझाकर हल करने का प्रयास करते है. इस व्यवस्था को गांव पंचायत कहा जाता है. हाल में यह लोक अदालत इस व्यवस्था का आधुनिक रुप है. इस व्यवस्था में कानूनतज्ञ के न्यायमंडल मामले से संबंधित पक्षकारों में तालमेल बना कर विवाद का निपटारा करते है.

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