अमरावतीमुख्य समाचार

नाबालिग लडकी को मां बनाया

आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास

* जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस.ए.सिन्हा ने सुनाई सजा
अमरावती/ दि.25- दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र के जुना धामणगांव रहने वाले 22 वर्षीय आरोपी मनोज तुकाराम मडावी ने नाबालिग युवती पर बलात्कार कर उसे मां बनाया. इस मुकदमे में जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 4 की न्यायमूर्ति श्रीमती एस. ए. सिन्हा की अदालत ने आरोपी मनोज मडावी को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह साधे कारावास की सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार 23 जून 2018 को नाबालिग पीडित लडकी की अचानक तबीयत खराब हुई. तब युवती को शिकायतकर्ता उसकी मां ने इलाज के लिए यवतमाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. 25 जून 2018 के दिन नाबालिग लडकी ने एक बच्ची को जन्म दिया. उसे पूछताछ करने पर लडकी ने दो छोटे बच्चों के नाम बताए. पीडित युवती की मां ने उसे मिली जानकारी के आधार पर यवतमाल पुलिस थाने में शिकायत दी. यह शिकायत दत्तापुर पुलिस को सौंपी गई. दत्तापुर पुलिस ने 5 जुलाई 2018 को पीडित युवती के बयान दर्ज किये. तब युवती ने पुलिस को बताया कि, आरोपी मनोज मडावी के साथ उसके प्रेमसंबंध थे. इस दौरान शारीरिक संबंध स्थापित होने से वह गर्भवती हो गई थी. डर के मारे उसने मां को झूठी जानकारी दी थी. जांच अधिकारी ने नाबालिग युवती के बयान के आधार पर आरोपी मनोज मडावी को गिरफ्तार कर आरोपी, पीडित युवती और नवजात बच्ची के खून के सैम्पल प्रयोग शाला भेजे. वहां से मिली रिपोर्ट में वह बच्ची आरोपी व पीडित नाबालिग की होने की बात स्पष्ट हुई. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील दिलीप तिवारी ने 11 गवाहों के बयान दर्ज किये. गवाह, बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने मनोज मडावी को दोषी माना. आरोपी के खिलाफ पोस्को 4 के तहत अपराध सिध्द हुआ. अदालत ने आरोपी मनोज मडावी को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 6 माह साधे कारावास की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील दिलीप तिवारी ने दलीले पेश की. दत्तापुर की एनपीसी मधु उईके ने पैरवी अधिकारी के रुप में कामकाज संभाला. अरुण हटवार ने उनका सहयोग किया.

Related Articles

Back to top button