अमरावती

महादेव संस्थान कर रहा अदालती निर्देशों की अनदेखी

जगदीश बेनवाले ने लगाया पत्रवार्ता में आरोप ने लगाया पत्रवार्ता में आरोप

अमरावती/प्रतिनिधि दि.३ – स्थानीय मौजे वडाली, प्रगणे नांदगांव पेठ, अंतर्गत सर्वे नं. 43/2 में 7.12 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भोगवटदार वर्ग-1 जमीन के कुलधारक के तौर पर 1953-54 में मोहन लक्ष्मण बेनीवाल का नाम दर्ज हुआ था. जिनके पश्चात उनके परिजनों का नाम कुलधारक के तौर पर दर्ज हुआ. किंतु बावजूद इसके महादेव संस्थान द्वारा इस जमीन को हथियाने के अनेकोें प्रयास किये गये. जिसे लेकर एक लंबी अदालती लडाई भी चली. जिसमें विभिन्न स्तर पर हार जाने के बाद अब वडाली स्थित महादेव संस्थान द्वारा मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. इस आशय की जानकारी जगदीश बेनीवाल द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई.
अपने वकील एड. क्षितीज धूंदी के साथ इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए जगदीश बेनीवाले ने कहा कि, इस जमीन को लेकर वर्ष 1984-85 से अदालती लडाई शुरू हुई, जो 35 से 38 वर्ष तक अलग-अलग अदालतों व प्राधिकरण में चली और हर स्तर पर बेनीवाल परिवार की जीत हुई. जिसके बाद बेनीवाल परिवार को इस जमीन के बिक्री की अनुमति व अधिकार प्राप्त हुए. जिसके अनुसार उन्होंने इस जमीन की कानूनी तौर पर बिक्री की है. किंतु हर स्तर पर केस हारने के बावजूद महादेव संस्थान वडाली द्वारा अब इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और बेनिवाल परिवार पर दबाव डाला जा रहा है. जिसकी शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री व राज्यपाल से भी की गई है.

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