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महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद चुनाव

9 पदों के लिए 41 प्रत्याशी थे मैदान में

* अमरावती में हो चुका था सैकडों का मतदान
अमरावती / दि.3- राज्य चिकित्सा परिषद के 9 सदस्यों के चुनाव में आज दोपहर अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने के बाद समस्त राज्य में मतदान रोका गया. अमरावती में तब तक 149 डॉक्टर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. हालांकि आंकडों के लिहाज से वोटिंग प्रतिशत कम कह सकते हैं. किंतु सर्वोच्च न्यायालय द्बारा ऐन समय में पर चुनाव पर स्टे देने से अभूतपूर्व परिस्थिति हो गई थी. आखिर कार संबंधित उच्चाधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय चुनाव अधिकारी व उपजिला अधिकारी शिवाजी शिंदे ने मतदान रूकवा दिया.
उल्लेखनीय है कि राज्य चिकित्सा परिषद पर 18 सदस्य रहते हैं. जिसमें से 9 सदस्य प्रदेश के लाखों पंजीकृत चिकित्सक चुनते हैं. उसी का चुनाव आज होना था. सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य शासन को चुनाव अधिकारी बदलने का आदेश दिया था. उसके अनुसार सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव सुनील धोंडे को चुनाव अधिकारी नियुक्ति किया था. इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने आज मतदान जारी रहते स्टे ऑर्डर जारी किया. अमरावती में इस बारे में दोपहर 1 बजे सूचना प्राप्त हुई. उपरांत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में बनाए गये चारों बूथ पर वोटिंग रोकी गई. अधिकारियों ने बताया कि तब तक अमरावती के 149 महिला व पुरूष चिकित्सकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था.
30 अधिकारी की नियुक्ति
मेडिकल परिषद चुनाव के लिए अमरावती में 30 अधिकारियों को बूथ अध्यक्ष और सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था. प्रत्येक बूथ में 4 अधिकारी तैनात किए गये थे. उसी प्रकार 10 अधिकारियों को रिजर्व श्रेणी में रखा गया था. वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी. सौ से अधिक चिकित्सकों ने अपनी तर्जनी पर निशान लगवाते हुए उत्साह से मताधिकार का प्रयोग किया था. अब कोर्ट के अगले आदेश पर चुनाव की प्रक्रिया नये सिरे से होगी या यहां से आगे बढेगी, यह निर्भर है.
यह भी बता दें कि अमरावती जिले में 2339 पंजीकृत वोटर्स हैं. जिनके लिए चुनाव अधिकारी शिवाजी शिंदे की देखरेख में व्यवस्था की गई थी. ऐसे ऐन मतदान के बीच कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण वोटिंग रूकवाने का यह अमरावती का पहला मामला बताया जा रहा है. यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक महिला चिकित्सकों सहित 41 उम्मीदवार मेडिकल काउंसिल पर जाने ललायित थे. बता दें कि राज्य मेडिकल काउंसिल को अनेकानेक अधिकार वैद्यकीय शिक्षा क्षेत्र में प्राप्त हैं.

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