महारेरा ने शिकायतों पर सुनवाई के बदले मानक
अब आपात मामलो में त्वरीत हो सकेगी सुनवाई

अमरावती/दि.28 – घर खरीदी के मामले में जालसाजी होने पर ग्राहकों द्वारा भूविकासकों व बिल्डरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. जिनकी महारेरा द्वारा ज्येष्ठता क्रमांक सूची के आधार पर सुनवाई की जाती है. ऐसे में कई बार कुछ मामले लंबे समय तक अटके रह जाते है. इस बात को ध्यान में रखते हुए अब महारेरा ने मामलो की सुनवाई के मानक में थोडा बदलाव किया है और कुछ आपात स्थिति वाले मामलो की सुनवाई ज्येष्ठता क्रमांक सूची की अनदेखी कर पहले करने का निर्णय लिया है.
इस संदर्भ में आज जारी दिशानिर्देशो में महारेरा की ओर से कहा गया है कि, यदि घर खरीदनेवाला व्यक्ति किसी जानलेवा बीमारी का शिकार है, महारेरा द्वारा दिए गए किसी आदेश को लेकर शिकायतकर्ता अथवा पक्षकार द्वारा पुनर्विलोकन अथवा दुरुस्ती याचिका दाखिल की गई है, उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी मामले में विशेष आदेश दिए गए है, किसी मामले में प्राधिकारी व अभिनिर्णय अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय पर अमल नहीं हो रहा, किसी मामले में दोनों पक्षों के बीच सहमति हो गई है, शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत पीछे लेनी है, शिकायत टिकनेलायक नहीं है, किसी प्रकल्प के खिलाफ अलग-अलग शिकायतों को एकत्रित कर सुनवाई करनी है, तो ऐसी स्थिति में ज्येष्ठताक्रम का मानक न लगाते हुए अपवादात्मक व प्राधान्यक्रम के जरिए सुनवाई की जा सकती है, ऐसा महारेरा की और से स्पष्ट किया गया.