अमरावतीमहाराष्ट्र

आवाज की मर्यादा रखे, सुबह 6 के पूर्व प्रचार शुरु होने पर होगी कार्रवाई

 रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाऊड स्पीकर पर पाबंदी

* सभा पर भी समय की मर्यादा
अमरावती/दि.08– आचारसंहिता उल्लंघन न होने तथा इस कालावधि में कानून व सुव्यवस्था का पालन होने के लिए रात 10 से सुबह 6 बजे की कालावधि में ध्वनि प्रदूषण अथवा लाऊड स्पीकर बजाने पर पाबंदी लगाई गई है. इस कारण प्रत्येक उम्मीदवार और राजनीतिक दलों को रात 10 बजे के पूर्व सभा को समाप्त करना होगा.

आचारसंहिता और कानून का उल्लंघन होने पर संबंधितो पर कार्रवाई व मामले भी दर्ज हो सकते है. इसमें कारवास और सजा का भी प्रावधान है. नियमों का उल्लंघन करने पर आचारसंहिता का उल्लंघन और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जानेवाली है. अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 16 मार्च से आचारसंहिता लागू हुई है. वह 4 जून तक रहनेवाली है. इस अवधि में उम्मीदवारों की मतदाताओं से भेट, राजनीतिक दल व उम्मीदवारों की प्रचार सभा होती है. इसमें समय के बंधन का पालन आवश्यक है.

* इस अवधि में साऊंड बजाने पर पाबंदी
– रात 10 से सुबह 6 बजे तक प्रचार के लिए भोंगे का इस्तेमाल करते नहीं आ सकेगा. इस बाबत चुनाव निर्णय अधिकारी ने आदेश जारी किया है. इसके अलावा चुनाव कालावधि में नियमो का बंधन है.
– उम्मीदवारों को समय का पालन करना महत्वपूर्ण है. कानून का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जानेवाली है.

* घुमते वाहन में भोंगे का इस्तेमाल नहीं
घुमते वाहन में भोंगे का इस्तेमाल न करने की बात इसके पूर्व ही स्पष्ट की गई है. इसके अलावा पूर्वानुमति के बगैर वाहन, भोंगे का इस्तेमाल करते नहीं आ सकेगा अन्यथा कार्रवाई हो सकती है.

* आवाज की मर्यादा का पालन आवश्यक
लाऊड स्पीकर की आवाज की मर्यादा क्रमश: 10 डेसीबल और 5 डेसीबल से अधिक न हो. इस मर्यादा का उल्लंघन करने पर संबंधित पर कार्रवाई की जानेवाली है.

* साऊंड की अनुमति आवश्यक
उम्मीदवारों के प्रचारार्थ साऊंड लगाने के लिए चुनाव विभाग की अनुमति अनिवार्य है. बगैर अनुमति के साऊंड शुरु रहते दिखाई देने पर संबंधित पर कार्रवाई की जानेवाली है.

* अन्यथा होगी कार्रवाई
लोकसभा चुनाव की आचारसंहिता का पालन करना उम्मीदवार और राजनीतिक दलों को आवश्यक है. आचारसंहिता का उल्लंघन होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानेवाली है.
– प्रवीण देशमुख, नायब तहसीलदार (चुनाव)

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