अमरावती

सहमति से लम्बे समय तक यौन सम्बन्ध बनाए रखना बलात्कार नहीं

हाईकोर्ट ने रेप का मुकदमा किया खारीज

अमरावती/ दि.20 – एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने नागपुर निवासी व पेशे से अभियांत्रिक युवक पर लगे बलात्कार के मुकदमे को खारीज किया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनय जोशी ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि, पीडिता जो कि वयस्क है. उसने सहमति से आरोपी युवक के साथ लंबे समय तक यौन संबंध बनाए रखे थे. इस कारण लगाए गए आरोपों को दुष्कर्म का अपराध नहीं कहा जा सकता.
मामले की हकीकत इस प्रकार है कि, सन 2014 में आरोपी युवक व पीड़ित महिला के बीच जान पहचान स्थानिक पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई थी. रोज़ की मुलाकात के पश्चात दोनो में मेल जोल बढ़ने लगा व दोनों की एक दूसरे से रोजाना फोन पर चैटिंग व बातें होने लगी. दोनों के बीच प्रेम संबंध करीब 4 वर्षों तक चले जिस दौरान दोनों कई बार घमूने-फिरने, होटल, रिसॉर्ट में जाते थे. सन 2018 में जब युवक ने ेशादी से इनकार किया तब पीड़ित महिला ने पहले तो पुलिस थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. फिर न्यायालय में दफा 376 भा.द.वी के तहत रेप का मुकदमा दायर किया.
आरोपी युवक ने अपने अधिवक्ता एड़. परवेज मिर्जा के माध्यम स नागपुर उच्च न्यायलय में याचिका दायर की. जिसमें आरोपी के ख़िलाफ़ प्रलंबित मुकदमे को ख़ारिज करने की माँग की गयी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि, दो इच्छुक वयस्क लोगों के बीच यौन संबंध की धारा 376 के दायरे में नहीं आता है. सहमति से बनाए गए संबंध बाद में विवाह में परिवर्ति नहीं किए गए तो तब भी ऐसे मामले दुष्कर्म के श्रेणी में नहीं आते. सरकारी पक्ष व शिकायतकर्ता के वक़ीलों ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए लगे हुए आरोपों को सही बताया. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ प्रलंबित रेप की शिकायत व मुकदमे को ख़ारिज किया. आरोपी की ओर से एड़. परवेज मिर्जा ने दलीले पेश की.

Related Articles

Back to top button