* जिला उपभोक्ता मंच
अमरावती/दि.27- जिला उपभोक्ता मंच ने शहर के प्रसिद्ध पैथालॉजिस्ट रुक्मिणीनगर निवासी डॉ. दिलीप जाणे का नल कनेक्शन बगैर उनका पक्ष सुने घरेलू की जगह कमर्शियल बनाकर भारी बिल भेजने का दोषी पाकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को 8 हजार रुपए जुर्माना किया. आदेश का पालन 30 दिनों के अंदर करना है. इस मामले में डॉ. जाणे का पक्ष एड. राजेन्द्र साबले ने मजबूती से रखा. उन्होंने उपभोक्ता मंच की अध्यक्षा श्रीमती एस. एम. उंटवाले तथा सदस्या श्रीमती शुभांगी कोंडे के सामने उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों का उदाहरण प्रस्तुत किया. सभी संबंधित दस्तावेज और दोनों पक्षों के लिखित जवाब एवं मौखिक युक्तिवाद के पश्चात उपभोक्ता मंच ने मजीप्रा को फटकार भी लगाई.
* क्या है मामला?
डॉ. जाणे अपने रुक्मिणी नगर स्थित घर में पैथालॉजी लैब भी चलाते हैं. उन्होंने मजीप्रा से वर्ष 2007 में नल कनेक्शन लिया था. अचानक उन्हें सूचना न देते हुए मजीप्रा ने उनके घरेलू इस्तेमाल को व्यवसायिक बना दिया और उस हिसाब से कमर्शियल यूज पर बिल भेजते गए. डॉ. जाणे ने मजीप्रा के पास शिकायत की और घरेलू बिल के अलावा वसूले गए शुल्क लौटाने की अपील की. जिसकी मजीप्रा में सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में डॉ. जाणे ने उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया. मजीप्रा का पक्ष एड. एस.डी. बाभरेकर ने रखा.