अमरावती

लडकी के घर जाकर प्रेमपत्र देने वाले मजनू को 3 वर्ष कारावास

अकोला सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र की घटना

आरोपी ने युवती की मां को भी दी थी गालियां
अमरावती/ दि. 31- लडकी के घर जाकर प्रेम पत्र दिया. पत्र में फोन नंबर लिखकर फोन करने का कहते हुए लडकी से छेडखानी की. हमेशा गलत नजर रखने वाले आरोपी ने युवती की मां को भी गालियां दी थी. इस मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. जे. शर्मा की अदालत ने 30 जनवरी के दिन बडी उमरी निवासी आरोपी पवन इंगले को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय लडकी ने दी शिकायत के अनुसार आरोपी पवन त्र्यंबक इंगले (22, बडी उमरी, अकोला) ने लडकी के घर जाकर प्रेम पत्र दिया. प्रेम पत्र में मोबाइल नंबर भी लिखा और फोन करने को कहा. लडकी को हमेशा गलत नजर से देखता था. यह बात लडकी ने उसकी मां को बताई, तब लडकी की मां आरोपी पवन इंगले को समझाने उसके घर गई. परंतु आरोपी ने लडकी की मां को भी गालियां दी, तब लडकी की मां ने 31 मार्च 2020 को सिविल लाइन पुलिस थाने में शिकायत दी. पुलिस ने पवन इंगले के खिलाफ दफा 235, 254 के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात पूरी की. दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. सरकार की ओर से 6 गवाहों के बयान लिये. सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने दलीले पेश की. आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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