मंडल कृषि अधिकारी को रिश्वत मांगने के आरोप में किया गिरफ्तार
सब्सिडी में से की थी 50 प्रतिशत रकम की मांग
मोर्शी/दि.22-कृषि विभाग की एक योजना के तहत यदि किसी किसान ने खेत में संतरे के पेड़ों के पुनरुद्धार के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, तो उसे उक्त योजना में लाभ नहीं मिल सकता है. हालांकि, इस योजना का लाभ दिलाने के लिए मंडल कृषि अधिकारी को सब्सिडी का 50 प्रतिशत भुगतान करने और समझौते के अंत में मोर्शी के कृषि मंडल अधिकारी पांडुरंग नामदेव मस्के (28) को 13 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.
इसमें शिकायतकर्ता ने 20 मार्च को शिकायत दर्ज की गई थी कि शिकायतकर्ता ने कृषि विभाग की एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान के तहत संतरे के पेड़ों के पुनरुद्धार के लिए सब्सिडी के लिए कृषि विभाग की महाडीबीटी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नवंबर 2023 में एक आवेदन प्रस्तुत किया था. इसके बाद, इस संबंध में शिकायतकर्ता मोर्शी में तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय मोर्शी के मस्के से मिलने पर तो उसने शिकायतकर्ता से कहा, तुम्हें इस योजना में लाभ नहीं मिल सकता. हालांकि, मैं तुम्हें इस योजना का लाभ दूंगा. योजना की सब्सिडी तुम्हारे बैंक खाते में जमा होने के बाद तुम्हें मुझे 50 प्रतिशत रकम देनी होंगी.
उक्त शिकायत के अनुसार, 21 मार्च को पैनल के समक्ष सत्यापन कार्यवाही के दौरान, कृषि अधिकारी पांडुरंग मस्के ने रुपये की रिश्वत की मांग की. समझौते के बाद 13 हजार रु. रिश्वत की मांग कर रकम स्वीकारने की बात सामने आई.
जिसके बाद पांडुरंग मस्के को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ मोर्शी पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मारुति जगताप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल पवार, पुलिस उप अधीक्षक मिलिंद कुमार बहाकर, के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक योगेश कुमार दंदे, शिल्पा भरडे,आशीष जांभोले, शैलेश कडू, उपेन्द्र थोरात, किटुकले ने की.