अगले आदेश तक बंद रहेंगे मंगल कार्यालय
घरों में ही विवाह समारोह आयोजीत करने की छूट
वर-वधू सहित केवल 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति
अमरावती/दि.6- गत रोज जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा लॉकडाउन की शर्तों को कुछ हद तक शिथिल करने का निर्णय जारी किया गया. जिसमें जीवनावश्यक वस्तुओें के साथ-साथ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं को रोजाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है. इसके अलावा लॉकडाउन काल के दौरान जारी किये गये तमाम प्रतिबंधों को यथावत कायम रखा गया है. साथ ही गत रोज जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि, अगले आदेश तक वर अथवा वधू पक्ष के घर या घर के आसपास वर-वधू सहित अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजीत किये जा सकेंगे. जिसका सीधा मतलब है कि, आगामी आदेश तक शहर हित जिले के सभी मंगल कार्यालय व लॉन पूरी तरह से बंद रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि, गरमी के मौसम को शादी-ब्याह का सीझन माना जाता है, और इस दौरान बडे पैमाने पर विवाह समारोह आयोजीत होते है. जिसके चलते सभी मंगल कार्यालयों, मैरेज हॉल व लॉन में जबर्दस्त बुकींग रहती है. गत वर्ष मार्च माह के आसपास ही कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा शुरू हुआ था. जिसके मद्देनजर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करवाने के साथ ही 23 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था. जो जून माह तक चला. इस दौरान पूरे देश में सन्नाटा पसरा हुआ था और उस समय गर्मी के मौसम में आयोजीत सभी विवाह समारोह रद्द अथवा स्थगित करने पडे थे. पश्चात जून माह से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कडे नियमों व शर्तों के साथ सीमित लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजीत करने की छूट मिली थी. विगत अक्तूबर माह के बाद हालात जैसे-तैसे नियंत्रित हो ही रहे थे कि जारी वर्ष में जनवरी माह के अंतिम सप्ताह से एक बार फिर कोरोना संक्रमण की समस्या ने विकराल रूप धारण करना शुरू किया और फरवरी माह में कोरोना संक्रमितोें की संख्या में बेतहाशा वृध्दि होनी शुरू हुई. जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा विगत 22 फरवरी से दोबारा लॉकडाउन लागू किया गया था. जिसमें 6 मार्च की सुबह 6 बजे से कुछ हद तक शिथिलता दी गई है. साथ ही तमाम प्रतिबंधों को यथावत रखा गया है. इस संदर्भ में गत रोज जारी आदेश में जिलाधीश शैलेश नवाल ने अब समूचे जिले के लिए सम-समान आदेश जारी करते हुए जिले में सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानोें को रोजाना सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुले रहने की छूट दी है. इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि, अगला आदेश जारी होने तक वर-वधू सहित केवल 20 लोगों की उपस्थिति के साथ विवाह समारोह आयोजीत करने की छूट रहेगी और ऐसे विवाह समारोह वर पक्ष अथवा वधू पक्ष के घर अथवा घर के आसपास आयोजीत किये जा सकेंगे. जिनमें शामिल होनेवालों को अपनी रैपीड एंटीजन टेस्ट करवानी होगी. साथ ही सभी लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टंसिंग के नियमों का कडाईपूर्वक पालन करना होगा. इसके साथ ही इस आदेश में साफ तौर पर यह भी कहा गया कि, आगामी आदेश तक शहर सहित जिले में कहीं पर भी कोई सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक सहित मनोरंजनात्मक कार्यक्रम अथवा सभा या सम्मेलन आयोजीत करने की छूट नहीं रहेगी और किसी भी तरह का कोई जुलुस नहीें निकाला जा सकेगा. जिसका सीधा मतलब है कि अब अगले आदेश तक किसी भी मंगल कार्यालय में कोई विवाह समारोह आयोजीत नहीं किया जा सकेगा. साथ ही विवाह समारोह के लिए वर पक्ष द्वारा बैण्डबाजे के साथ बारात भी नहीं निकाली जा सकेगी.
कई लोगों ने करा रखी थी एडवांस बुकींग
उल्लेखनीय है कि विगत अक्तूबर व नवंबर माह के बाद से जैसे ही कोरोना संक्रमितों की संख्या घटनी शुरू हुई और प्रशासन ने अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान नियमों को शिथिल करना शुरू किया, वैसे-ेवैसे जनजीवन काफी हद तक पहले की तरह सामान्य होने लगा था. इस दौरान प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी रहने के बावजूद धुमधाम के साथ विवाह समारोह आयोजीत होने शुरू हो गये थे और कई संभ्रांत परिवारों की शादियों में 1200 से 1500 लोगों की उपस्थिति भी दिखाई दी. साथ ही हालात को सामान्य होता देख कई परिवारों ने अपने बच्चों की शादी के लिए मार्च, अप्रैल व मई माह के दौरान मंगल कार्यालय व लॉन की एडवांस बुकींग काफी पहले से कर रखी थी. लेकिन अब चूंकि प्रतिबंधात्मक आदेशोें के चलते मंगल कार्यालयों व लॉन में ऐसा कोई आयोजन नहीं होे सकता. जिसकी वजह से संबंधित परिवारोें को अपनी बुकिंग कैन्सल अथवा पोस्टपोन यानी स्थगित करवानी पड रही है. ऐसे में संबंधित परिवार अपने बुकींगवाले मंगल कार्यालय व लॉन के मालिकों से मुलाकात कर रहे है. साथ ही जिन लोगों ने अपने यहां विवाह समारोह रद्द करने का फैसला किया है, उन्होंने मंगल कार्यालयों और लॉन संचालकों से एडवांस बुकींग की राशि वापिस मांगनी भी शुरू कर दी है. जिसकी वजह से इस वर्ष के सीझन में भी मंगल कार्यालय एवं लॉन संचालकोें सहित शादी-ब्याह जैसे आयोजनों से जुडे व्यवसायियों को नुकसान का सामना करना पड सकता है.
कहां कितने विवाह होने थे
इस संदर्भ में हासिल की गई जानकारी के मुताबिक स्थानीय जाधव पैलेस में मार्च माह में 1 व अप्रैल में 5, सिध्दार्थ मंगलम हॉल में मार्च माह में 5 व अप्रैल माह में 8, महेंद्र लॉन में मार्च माह में 7 व अप्रैल माह में 8 तथा जय भारत मंगलम् में मार्च माह में 2 और अप्रैल माह में 4 विवाह समारोहों की एडवांस बुकींग भी, इसके साथ ही ग्रैण्ड महफिल, होटल महफिल इन, शुभम मंगलम, रूद्रेश मंगलम, नेमानी इन, व्हाईट हाउस जैसे तमाम मंगल कार्यालयोें व लॉन में भी कई लोगों ने अपनी एडवांस बुकींग करा रखी थी. इसके साथ ही विवाह समारोह के लिए बैण्डबाजा, डेकोरेटर व कैटरींग जैसी तमाम सेवाओें की एडवांस बुकींग की जा चुकी थी. किंतु अब जारी प्रतिबंधात्मक आदेशोें के चलते यह सब धरा का धरा रह गया है.