नवाथे मल्टीप्लेक्स के लिए नई निविदा प्रक्रिया चला सकती है मनपा
सुप्रीम कोर्ट ने मनपा को दी राहत
* श्रीराम बिल्डकॉन की अपील हुई खारिज
अमरावती /दि.30- स्थानीय नवाथे चौक स्थित प्लॉट नं. 7 सीट नं. 64 व सर्वे नं. 40 में मनपा की मिल्कियत वाले भूखंड पर मल्टीप्लेक्स बनाने को लेकर नये सिरे से निविदा प्रक्रिया चलाने और योग्य निविदा धारक को चुनने के काम में अब कोई कानूनी या तकनीकी दिक्कत नहीं है. क्योंकि मनपा द्बारा चलाई जा रही नई निविदा प्रक्रिया तथा इसे लेकर हाईकोर्ट द्बारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ पुराने ठेकेदार श्रीराम बिल्डकॉन की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
बता दें कि, इससे पहले नवाथे मल्टीप्लेक्स के निर्माण का ठेका मनपा द्बारा श्रीराम बिल्डकॉन को प्रदान किया गया था. परंतु श्रीराम बिल्डकॉन द्बारा ठेका करार के नियमों व शर्तो का उल्लंघन किए जाने के चलते मनपा ने इस करारनामे को रद्द कर दिया था. जिसके बाद श्रीराम बिल्डकॉन ने अमरावती के दीवानी न्यायालय में मामला दाखिल किया और दीवानी न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया. जिसके चलते दिवानी न्यायालय के आदेश के खिलाफ श्रीराम बिल्डकॉन द्बारा हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई. इस अपील मामले में 9 जनवरी 2019 को आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट में कोई भी स्थगिती न देते हुए महानगर पालिका को दोबारा नये सिरे से निविदा प्रक्रिया चलाने की राहत प्रदान की. जिसके अनुसार महानगर पालिका द्बारा नई निविदा प्रक्रिया शुरु की गई. इसी दौरान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ श्रीराम बिल्डकॉन ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद आज सोमवार 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील मामले को खारिज कर दिया. जिसके चलते अब महानगर पालिका के सामने योग्य निविदा धारक का चयन करने के लिए किसी भी तरह की कोई कानूनी या तकनीकी दिक्कत नहीं है. इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में महानगर पालिका की ओर से एड. कदम ने सफल युक्तिवाद किया. साथ ही मनपा स्तर पर आयुक्त के मार्गदर्शन में मनपा के विधि अधिकारी श्रीकांतसिंह चौहान ने विशेष परिश्रम किया.