अप्रैल माह में बाजार समिति के चुनाव !
मतदाता सूची निश्चित करने अर्हता स्पष्ट न होने से विलंब
अमरावती/ दि.7- राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने मतदाता के लिए अभी तक अर्हता स्पष्ट न किए जाने से उपज मंडी के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की शुरूआत नहीं हो सकी. सेवा सहकारी व ग्राम पंचायत चुनाव की वर्तमान स्थिति को देखकर 1 फरवरी यह अर्हता निश्चित होने की संभावना थी. उसके बाद चुनाव के लिए लगनेवाले समय को देखते हुए अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में चुनाव होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है.
उच्च न्यायालय ने बाजार समिति के चुनाव 30 अप्रैल से पूर्व लेने के आदेश पणन व वस्त्रोद्योग विभाग को दिए है. जिले की 12 बाजार समिति के संचालक मंडल की अवधि समाप्त होने को 2 साल से अधिक समय हो गया है. इसमें से धारणी व तिवसा बाजार समिति ने आर्थिक विवेचन के कारण असमर्थता दर्शायी है तथा 10 बाजार समिति के चुनाव अब न्यायालय के आदेश से होना है. इसके लिए राज्य सहकारी प्राधिकरण ने घोषित की मतदाता सूची पर आपत्ति जताकर याचिका दर्ज की. उस पर निर्णय के कारण अब ग्राम पंचायत व सेवा सहकारी संस्था के नवनिर्वाचित सदस्यों को मताधिकार मिलेगा. इसके लिए इन दो निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची नये तरीके से तैयार होगी.
जिला उपनिबंधक कार्यालय व्दारा बाजार समिति की ओर से नवनिर्वाचित सदस्यों की जानकारी मांगने पर भी प्राधिकरण ने अभी तक सदस्यों को मतदाता बनाने की अर्हता स्पष्ट नहीं की. अभी भी जिले में सेवा सहकारी व ग्राम पंचायत के रिक्त पद के लिए चुनाव शुरू है. 31 जनवरी से पूर्व जीतने वाले नवनिर्वाचित सदस्यों को मतदाता के रूप में मान्यता दी जानेवाली थी. किंतु जिले की सभी संस्थाओं के चुनाव न होने से प्राधिकरण ने अर्हता घोषित नहीं की. जिसके कारण बाजार समिति को मतदाता सूची तैयार करने में अडचने आने लगी है.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगामी तीन माह में बाजार समिति के चुनाव निपटाना आवश्यक है. मतदाता सूची के लिए 70 दिन का समय रखा गया है. जिसके कारण अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में इस चुनाव की धूल उडने की संभावना है.