अमरावती

विवाहिता को मिला 30 साल के बाद न्याय

एड. पराग ठाकरे की सफल पैरवी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.६ – विगत 30 वर्षो पूर्व विवाह के पश्चात तीन बच्चों को जन्म देने के बाद पत्नी व बच्चों को छोडकर महिला का पति चला गया था. जिसके बावजूद भी महिला ने हिम्मत न हारते हुए खुद के पैर पर खडा होकर अपने बच्चों की शिक्षा पूर्ण की. पति व्दारा दिए गए आश्वासन को पूर्ण न किए जाने पर उक्त महिला ने अदालत में खावटी की मांग की थी. जिसमें उक्त महिला के वकील एड. पराग ठाकरे ने महिला को न्याय दिलाया आखिरकार 30 सालों के बाद महिला को न्याय मिला.
जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता विवाहिता का महेश राउत के साथ साल 1978 में विवाह हुआ था. उक्त महिला को दो बेटे व एक बेटी हुई किंतु विवाह के कुछ ही सालों के बाद महेश राउत ने दूसरी महिला से प्रेमसंबंध के चलते अपनी पत्नी को तलाक दिया. उसके बाद विवाहित महिला अपने तीनों बच्चों को लेकर अलग रहने लगी और अपने बल पर बच्चों की शिक्षा पूर्ण की और उन्हें पढा लिखाकर बडा किया. किंतु उस दौरान विवाहित महिला को उसके पति व्दारा आर्थिक सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया गया था. किंतु पति ने आर्थिक सहायता नहीं की साल 2015 में पति महेश सेवानिवृत्त हुआ उसके पश्चात भी महिला को आर्थिक सहायता नहीं दी गई. आखिरकार महेश की पत्नी ने 2016 में अदालत में डिवी एक्ट अंतर्गत आवेदन किया. उसके पश्चात मामले की सुनवाई की गई जिसमें महिला के वकील एड. पराग ठाकरे ने सफल पैरवी की जिसमें महेश राउत को खावटी के तौर पर उक्त महिला को 3 लाख रुपए देने के आदेश अदालत व्दारा दिए गए. आखिरकार 30 सालोें के पश्चात विवाहित महिला को न्याय मिला.

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