अमरावतीमहाराष्ट्र

विवाहिता के हत्यारोपी बाइज्जत बरी

एड. नरेंद्र दुबे की सफल पैरवी

अमरावती/दि.28– स्थानीय संजय गांधी नगर नं.-2 में रहने वाली राखी मनोज दुबे नामक महिला की दिन-दहाडे पेट्रोल डालकर जिंदा जला देते हुए उसे जान से मार देने के मामले में नामजद तीन आरोपियों को स्थानीय विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ विधिज्ञ एड. नरेंद्र दुबे ने सफल पैरवी की.
इस्तगासे के मुताबिक संजय गांधी नगर नं.-2 में रहने वाले मनोज राजेंद्र दुबे का विवाह राखी नामक युवती से हुआ था. परंतु विवाह के बाद से ही राखी को उसके सास-ससुर व देवर द्वारा प्रताडित किया जाता था. आरोप के मुताबिक 25 मई 2019 को सुबह 9 बजे राखी दुबे को उसके ससुर राजेंद्र दुबे व देवर विनोद दुबे सहित सास द्वारा घर के भीतर शरीर पर पेट्रोल छिडककर आग के हवाले कर दिया गया. इस चक्कर में राजेंद्र दुबे भी 20 फीसद झुलस गये थे. पश्चात बुरी तरह से झुलसी राखी को सभी लोग इलाज हेतु अस्पताल लेकर गये और उसके मायके वालों को भी सूचित किया. परंतु उसी दिन दोपहर 3 बजे इलाज के दौरान राखी की मौत हो गई. इसके बाद मृतका के भाई मोहन पांडे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने राजेंद्र दुबे व विनोद दुबे सहित एक महिला के खिलाफ भादंवि की धारा 498 (अ), 302, 304 (ब) 34 व 201 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. साथ ही स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश गवाहों और सबूतों को बचाव पक्ष के वकील एड. नरेंद्र दुबे ने अपने तर्क के जरिए खारिज करार करवाया. बचाव पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीमती राव की अदालत ने तीनों आरोपियों को विवाहिता की हत्या के आरोप से दोषमुक्त करार दिया. इस मामले में एड. एस. एस. आचार्य ने भी बचाव पक्ष के युक्तिवाद में सहयोग किया.

Related Articles

Back to top button