मेरे साथ शादी कर, वर्ना जान से मार दूंगा
अस्पताल में काम करनेवाली महिला के साथ जबरदस्ती
* कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस ने सिरफिरे युवक पर किया मामला दर्ज
अमरावती/दि. 15 – अस्पताल में काम करनेवाली 22 वर्षीय युवती को एक सिरफिरे युवक ने जबरदस्ती शादी करने के लिए धमकी दी. ऐसा न करने पर उसके साथ गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी भी दी. यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार 14 जनवरी को घटित हुई. पीडिता की शिकायत पर आरोपी अमन रौराडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
जानकारी के मुताबिक 11 माह पूर्व आरोपी अमन रौराडे से पीडिता की जिला अस्पताल में पहचान हुई. जिला अस्पताल की उपचार की पर्ची पर पीडिता का मोबाइल नंबर रहने से अमन उसे फोन कर बातचीत करते हुए कहा कि, उसके साथ उसे शादी करनी है. पीडिता ने इंकार कर फोन बंद कर दिया. 14 जनवरी को पहले पीडिता अस्पताल में काम पर गई. तब आरोपी शराब के नशे में वहां पहुंचकर उसे परेशान करने लगा और शादी की मांग करते हुए उसका पीछा कर रहा था. पश्चात दोपहर 3 से 3.30 बजे के दौरान अमन अस्पताल में पहुंचा और वहां के स्टॉफ से पीडिता के बारे में पूछताछ करने लगा. तब वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे बताया कि, पीडिता यहां काम नहीं करती. इस कारण अमन वहां से चला गया और 10 मिनट में वापस लौटकर अस्पताल में घूसा. स्टॉफ से गालीगलौच करते हुए डॉक्टर की कैबीन में घूस गया. डॉक्टर ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की कर पीडिता का हाथ जबरदस्ती पकडकर उसे डॉक्टर की कैबीन से बाहर निकाला और कहने लगा कि, यदि उसने आज शादी नहीं की तो वह उसे जान से मार देगा. अमन उसे जबरदस्ती कमर में हाथ डालकर ले जा रहा था तब पीडिता चीखने लगी. इस कारण अस्पताल का स्टॉफ उसकी सहायता के लिए दौडा. उस समय आरोपी के हाथ में दो-तीन डब्बे और एक बोतल थी. उसे खोलने का प्रयास कर रहा था तब अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे रोका. पीडिता काफी भयभीत हो जाने से आरोपी अमन रौराडे वहां से भाग गया. जाते समय उसने पीडिता से गालीगलौच कर देख लेने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 75 (2), 78 (2), 296, 351 (3) और मुंबई पुलिस कानून की धारा 120 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की है.