अमरावती/दि.2– जिला न्यायाधीश क्रमांक 5 श्रीमती पी.एन. राव ने तीन साल पहले मतिमंद किशोरी पर अत्याचार के आरोपी गजानन सुदामराव सरकटे (32) को दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए दंड की सजा आज सुनाई. इस मामले में सरकारी पक्ष द्वारा 9 साक्षीदार प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने साक्ष ग्राह्य मानकर अतिरिक्त सरकारी वकील अनुप्रीति अशोक ढवले के युक्तिवाद को ग्राह्य कर आरोपी को कसूरवार पाया.
इस्तगासे के मुताबिक घटना 16 सितंबर 2020 शाम 7 बजे की है. पीड़िता अपनी मां के साथ धामणगांव रेलवे तहसील के नारगावंडी में आयी थी. तब आरोपी भी वहां मौजूद था. शाम 7 से 7.30 बजे दौरान आरोपी ने पीड़ित मतिमंद पर अत्याचार किया. जब फरियादी महिला को बेटी नहीं दिखाई दी तो उसकी खोजबीन शुरु की गई. वह घर के पिछले भाग में रोती नजर आयी. पूछने पर उसने आरोपी के घर की तरफ इशारा किया. दत्तापुर थाने में शिकायत की गई. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दफा 376 (2) के तहत अपराध दर्ज किया था.