मजीप्रा ने बीएन्डसी को ठोका साढे तीन लाख का जुर्माना
मामला दस्तुर नगर परिसर की पाइप लाइन फोडने का
अमरावती/प्रतिनिधि दि.७ – महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की पाइप लाइन फोडने के मामले में सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय को साढे तीन लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है. मजीप्रा के कार्यकारी अभियंता कृष्णा आव्हाड ने इस बाबत की नोटीस भेजी है. यह रकम तत्काल जमा करने के निर्देश दिये है.
आव्हाड व्दारा दी गई नोटीस के अनुसार सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग व्दारा महामार्ग का काम शुरु है. यह काम शुरु रहते समय सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग ने दस्तूर नगर चौक स्थित दाहिने हिस्से में रहने वाले 600 मीलीमीटर व्यास की पाइप लाइन फोडी. यह पाइप लाइन डीआय प्रकार की गुरुत्व वाहिनी थी. जिससे मजीप्रा को पूरे 2 लाख रुपयों का झटका लगा. इसके अलावा पाइप लाइन फुटने से पूरे डेढ लाख रुपयों का पानी भी बेकार गया है. जिससे मजीप्रा ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग से साडे तीन लाख रुपए की मांग की है. शहर में अन्य भी जगह बांधकाम विभाग का काम शुरु है. यह काम शुरु रहते हुए समय-समय पर मजीप्रा को झटका लगा है. जिससे मजीप्रा ने इससे पहले भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग को नुकसान नहीं होगा, इसकी सतर्कता बरते ने के लिए कहा है. किंतु समय-समय पर सूचना करने के बाद भी उनके काम में बदलाव नहीं होता, ऐसा मजीप्रा का निरिक्षण है. जिससे उसके बाद तो भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने सतर्कता बरतनी चाहिए, ऐसा भी आव्हाड के पत्र में कहा हेै.
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सार्वजनिक बांधकाम विभाग का ठेकेदार जिम्मेदार
इस नुकसान के बदले सार्वजनिक बांधकाम विभाग का ठेकेदार जिम्मेदार है. मजीप्रा के अधिकारियों ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग व्दारा इस ठेकेदार के साथ समन्वय रखा है. उनके साथ लिखित पत्र व्यवहार कर दक्षता बरतने की सूचना भी दी थी. किंतु फिर भी ठेकेदार ने ध्यान नहीं दिया. इस तरह का आरोप भी मजीप्रा ने किया है.