अमरावती

मवेशियों का मांस कपोस्ट डिपो में नष्ट करेंगे

निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिये निर्देश

अमरावती प्रतिनिधि/दि. ६ – शहर में गोैवंश हत्या बंदी कानून का कडाई से अमल किया जाए, ऐसे आदेश निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये है. बरामद किया गया मवेशियों का मांस कंपोस्ट डीपो में नष्ट करने के निर्देश इस समय उन्होंने दिये है. पुलिस विभाग व्दारा रहाटगांव परिसर में अनाधिकृत तरीके से कत्ल किये गए मवेशियों का मांस ले जाने की जानकारी पशु स्वास्थ्य अधिकारी को दी. मनपा अधिनियम धारा के अनुसार मनपा आयुक्त के अनुमति के बगैर शहर में मवेशी कत्ल की अनुमति नहीं है. मनपा आयुक्त की अनुमति के बगैर मनपा क्षेत्र में गौवंश हत्या बंदी कानून, प्राणी संरक्षण कानून, प्राणी क्रुरता अधिनियम अंतर्गत इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिये गए है. मनपा अधिनियम की धारा ३३६, ३३७,३३८,३३९ अंतर्गत पशु स्वास्थ्य विभाग व्दारा इस वाहन से मांस के सैैम्पल बरामद किये गए. वाहन का कुल १२ टन मांस कंपोस्ट डीपो में नष्ट करने के आदेश दिये है. इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किये गए नांदगांव पेठ पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु की है. इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कुरलकर, मनपा पशुस्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सचिन बोंद्र, गवई, सोलंके समेत अन्य कर्मचारी कल रात से इस मामले की कार्रवाई में जूटे हुए हैं.

Related Articles

Back to top button