अमरावतीमहाराष्ट्र

बकाया टैक्स वसूली का लक्ष्य पूरा करें, अन्यथा कार्रवाई

निगमायुक्त ने बैठक में वसूली कर्मियों को दी चेतावनी

* वसूली अभियान अवधि 31 मई तक बढाई गई
अमरावती/दि. 25– बकाया कर राशि वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसे आदेश मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने दिए है. पवार ने कहा है कि, बकाया धनराशि का वसूली के लिए मनपा प्रशासन की ओर से विशेष कर छूट अभियान चलाया गया. इस अभियान को मिली सफलता के कारण अब इस मुहिम की कालावधि को बढाया जा रहा है, ऐसी बात मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने संपत्ति कर विभाग के अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक के दौरान कही. पवार ने कहा कि, कर वसूली लिपिक की ओर वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

आयुक्त ने कहा कि, प्रशासन ने इस योजना को 7 मई 2024 तक के लिए मंजूरी दे दी है, इसके बाद समय सीमा फिर से 31 मई 2024 तक बढा दी गई. इस योजना का विस्तार करते हुए कई नागरिकों ने संपत्ति कर का बकाया भुगतान किया. कर संग्रह लिपिकों ने इस योजना की जानकारी अधिक नागरिकों तक पहुंचाकर बकाया संपत्ति कर वसूलने की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई है. उन्होंने कहा कि, भले ह कर वसूली क्लर्क दैनिक आधार पर कर जमा करत हो तो अतिदेय संपत्ति के मालिकों से वसूली का शुल्क लिया जाता. लेकिन योजना के विस्तार से नागरिकों के साथ-साथ मनपा को भी लाभ होता. कर वसूली क्लर्क इस आशा में बैठा था कि, बकायादार संपत्ति कर धारक आगे आएंगे और बकाया कर का भुगतान करेंगे. इसलिए कोई विशेष वसूली नहीं की गई. मनपा आयुक्त ने कहा कि, इन सभी मामलों पर कडी आपत्ति जताई. मनपा आयुक्त ने कहा कि, एक तरफ प्रशासन संपत्ति कर पर छूट अभियान बढा है, लेकिन हम कार्यालय में बैठकर वसूली का इंतजार कर रहे है, ये बिल्कुल गलत है. प्रत्येक कर वसूली क्लर्क की ओर से कितना कर बकाया एकसत्र किया गया? मनपा आयुक्त ने चेतावनी दी कि, अतिदेय कर वसूली का लक्ष्य तय समय तक पूरा नहीं किया गया तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

कर वसूली क्लर्क संपत्तियों की वसूली के लिए जिम्मेदार है. यह वसूली अपने-अपने क्षेत्र में जाकर करनी है. अप्रैल और मई माह के दौरान संपत्ति धारको तक बिल पहुंचना जरुरी था. समीक्षा बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि, कई कर वसूली लिपीक हरदिन एक से ज्यादा संपत्ति धारको तक नहीं पहुंच सकते. समीक्षा बैठक में अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर, नंदकिशोर तिखिले, धनंजय शिंदे सहिर कर वसूली लिपीक उपस्थित थे.

* दो वर्ष से टैक्स अदा न करनेवालों को देना होगा ब्याज
मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने ली इस बैठक में कहा कि, इस अभियान से मिली सफलता के कारण इसकी कालावधि को बढाया जा रहा है. पवार ने कहा कि, मनपा ने पिछले वर्ष से अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार संपत्ति कर के बकाया पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि, नागरिकों का टैक्स बकाया है तो प्रतिमाह ब्याज लिया जाता है. जिन नागरिकों ने एक अथवा दो वर्ष से टैक्स नहीं चुकाया है उन्हें 24 से 48 प्रतिशत ब्याज देना पडता है. इससे जुर्माने की राशि संपत्ति कर के भुगतान से अधिक हो जाती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए मनपा ने यह योजना लागू करने का निर्णय लिया. ताकि नागरिकों को ब्याज के तौर पर अधिक पैसा न देना पडे.

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