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अंतर्गत कामकाज के लिए बैंक भी रहेंगे शुरू
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जिलाधीश कार्यालय ने नया शुध्दीपत्रक किया जारी
अमरावती/दि.10 – इस समय जिले में 15 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करते हुए कडे प्रतिबंधात्मक नियम जारी किये गये है. जिसमें कुछ बदलाव करते हुए जिला प्रशासन द्वारा रविवार की शाम शुध्दीपत्रक जारी किया गया है. जिसके तहत लॉकडाउन काल के दौरान सभी दूध डेअरियों को रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक चार घंटे के लिए खुले रहने की अनुमति दी गई है. इस दौरान दूध संकलन तथा दूध व दूग्धजन्य पदार्थों की बिक्री का काम किया जा सकेगा और लोगबाग दूध डेअरियों पर जाकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे. ऐसा अपर जिला दंडाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे द्वारा जारी किये गये शुध्दीपत्रक में कहा गया है.
इसके अलावा बैंक, पतसंस्था, पोस्ट ऑफिस तथा स्टॉक मार्केट से संबंधित सेवाओं को केंद्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा तय किये गये समयानुसार अपने अंतर्गत कामकाज के लिए खुले रहने की अनुमति दी गई है. साथ ही ग्राहकों को ऑनलाईन सेवा देने का आदेश दिया गया है.
डेअरी संचालकों ने जताया आभार
बता दें कि, विगत शनिवार को अमरावती बहुउद्देशीय दूध डेअरी एसोसिएशन के नेतृत्व में शहर के दूध डेअरी संचालकों ने जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर तथा जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन काल में दूध डेअरियों को पहले की तरह खुले रहने देने की अनुमति मिलने संदर्भ में निवेदन दिया था. पश्चात जिला प्रशासन द्वारा रविवार की शाम नया शुध्दीपत्रक जारी करते हुए दूध डेअरियों को लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 11 बजे तक चार घंटे के लिए खुले रहने की छूट दी गई, इस हेतु सभी दूध डेअरी संचालकों ने जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर तथा जिलाधीश शैलेश नवाल के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है.