(कहीं पर भी ५ व ५ से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे)
* रात ११ से सुबह ५ बजे तक नाईट कर्फ्यू.
* केवल अत्यावश्यक कारणों के लिये ही बाहर निकलने की अनुमति.
* सरकारी कार्यालयों में बिना पूर्व व लिखीत अनुमति के प्रवेश नहीं, मुख्यालयों के साथ सभी बैठकेंहोंगी ऑनलाईन.
(कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिये कहा जायेगा.)
* निजी कार्यालयों में अधिकतम ५० फीसद कर्मचारी रह सकेंगे उपस्थित.
(कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के साथ अलग अलग शिफ्टों में बांटना होगा.)
* केवल दोनों टीके लगा चुके कर्मचारियों को ही कार्यालयों में उपस्थित रहने की होगी अनुमति.
* विवाह समारोह सहित सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में केवल ५० लोगों की उपस्थिति को छूट.
* अंतिम संस्कार में केवल २० लोग रह सकेंगे उपस्थित.
* स्कूल कॉलेज व कोचिंग क्लास १५ फरवरी तक रहेंगे बंद.
(केवल १० वीं और १२ वीं की कक्षाओं से संबंधित गतिविधियों को अनुमति.)
* शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासकीय कामों के लिये रहेगी उपस्थिति की छूट.
* स्विमिंग पुल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर व ब्यूटी सलून अगले आदेश तक पूरी तरह बंद.
* हेअर कटींग सलून में ५० फीसद की अनुमति, रात १० से सुबह ७ बजे तक रहेंगे बंद.
* क्रीडा स्पर्धाओं के लिये भी कडे प्रतिबंध,
(शहर व जिल्हा स्तर पर किसी क्रीडा आयोजन को अनुमति नहीं.)
(दर्शकों के बिना होगा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओ का आयोजन.)
* मनोरंजन पार्क, म्यूझियम व पर्यटन स्थल अगले आदेश तक रहेंगे बंद.
* शॉपिंग मॉल व कॉम्प्लेक्स को ५० फीसद क्षमता के साथ काम करने की अनुमति.
(रात १० से सुबह ८ बजे तक रहेंगे बंद, सभी कर्मचारियों का टीकाकरण होना जरूरी)
* रेस्टोरेंट व होटेल मे भी ५० फीसद ग्राहकों की उपस्थिति को अनुमति, केवल टीकाकरण करा चुके लोगों को ही मिलेगा प्रवेश.
* टॉकीज व नाट्यगृह में ५० फीसद अनुमति के साथ काम की छूट
* सार्वजनीक व निजी यात्री वाहनों में केवल टीका लगवा चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति.
* बाहरी राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियो को टीकाकरण के साथ ही कोविड टेस्ट करनाा जरूरी.
विदेशों से आनेवाले यात्रियों की केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार होगी जांच.
राज्य के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती ने जारी की नई अधिसूचना.
अधिसूचना पर आज से ही होगा अमल, अब राज्य कड़े प्रतिबंधों के साये में.