अमरावती/ दि.11– रास्ते काम में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए वंचित बहुजन आघाडी ने दी शिकायत के मामले में राज्यमंत्री तथा अकोला के पालकमंत्री बच्चू कडू के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया. इसके बाद कडू ने अग्रीम जमानत के लिए अकोला जिला न्यायालय में आवेदन किया. अदालत ने उन्हें राहत देते हुए गिरफ्तारी से पूर्व अग्रीम जमानत को मंजूरी दे दी है.
अकोला जिले के पालकमंत्री बच्चू कडू पर प्रथम श्रेणी न्यायालय ने दिये आदेश पर दफा 156 (3) के तहत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया था. उन्होंनेे सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था. इस आवेदन पर अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर कर ली है. अकोला जिला परिषद की ओर से जिला नियोजन समिति की ओर भेजे रास्ते के प्रस्ताव में अलग से बदलाव कर पालकमंत्री बच्चू कडू ने 1 करोड 95 लाख की निधि में हेराफेरी करने का आरोप वंचित बहुजन आघाडी ने लगाया था.
इस बीच जिलाधिकारी निमा अरोरा ने जिला नियोजन समिति के 13 कामों को स्थगित करने से अब पालकमंत्री कडू के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग वंचित ने की थी. इसके बाद वंचित बहुजन आघाडी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. धैर्यवेधन पुंडकर ने अदालत में दौड लगाई. अदालत ने पालकमंत्री कडू के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश दिये. उसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस थाने में पालकमंत्री कडू के खिलाफ अपराध दर्ज किया. उसके पश्चात पालकमंत्री कडू ने जमानत के लिए आवेदन किया था. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद पालकमंत्री कडू को 9 मई तक जमानत मंजूर की थी, इस जमानत पर सुनवाई ली गई. अदालत में पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कडू को उपस्थित रहने के आदेश दिये थे. पालकमंत्री कडू की ओर से एड. बी. के. गांधी ने कामकाज संभाला.