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राज्यमंत्री बच्चु कडू को दो माह की सजा

कैद के साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना भी

* चांदूर बाजार की कोर्ट ने सुनाया फैसला
* हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा छिपाने को लेकर पाया दोषी
* पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे ने उठाया था मामला
अमरावती/दि.11– जिले की राजनीति में आज उस समय जबर्दस्त सनसनी व खलबली व्याप्त हो गई. जब चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी एल. सी. वाडीकर की अदालत ने राज्य के राज्यमंत्री बच्चु कडू को चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने तथा हलफनामे में अपनी संपत्ति के ब्यौरे को छिपाने का दोषी पाया. साथ ही इसके लिए राज्यमंत्री बच्चु कडू को दो माह के कारावास सहित 25 हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने की सजा भी सुनाई. अदालत द्वारा सुनाये गये इस फैसले के चलते जिले की राजनीति में जबर्दस्त हडकंप व्याप्त है.
बता दें कि, चांदूर बाजार नगर पालिका के पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे ने 27 दिसंबर 2017 को आसेगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि, अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने हेतु 27 सितंबर 2014 को बच्चु कडू ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पेश किया था. लेकिन नामांकन के साथ प्रस्तुत हलफनामे में अपनी मुंबई की करोडों रूपये मूल्यवाली संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था. चूंकि बच्चु कडू ने चुनाव आयोग से अपनी संपत्ति का ब्यौरा छिपाने के साथ ही चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी. अत: उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाये, ऐसी मांग पूर्व पार्षद गोपाल तिरमारे द्वारा की गई थी. पश्चात आसेगांव के तत्कालीन थानेदार अजय आखरे ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (अ) के तहत मामला दर्ज करने के साथ ही इस पूरे मामले की जांच करते हुए 23 जनवरी 2018 को चांदूर बाजार तहसील कोर्ट में 234 पन्ने की चार्जशीट पेश की थी. जहां पर स्थानीय प्रशासन सहित निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की गवाहियां दर्ज करने के साथ ही दोनों पक्षों की ओर से युक्तिवाद किये गये.
मामले की सुनवाई पूर्ण करने के साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता गोपाल तिरमारे द्वारा दर्ज करायी गई शिकायत को सही पाते हुए अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के राज्यमंत्री बच्चु कडू को चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा छिपाने का दोषी पाया तथा इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (अ) के तहत उन्हेें दो माह के कारावास व 20 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी. अदालती फैसले की जानकारी सामने आते ही चांदूर बाजार व अचलपुर तहसील क्षेत्र सहित समूचे जिले की राजनीति में जबर्दस्त हडकंप व्याप्त हो गया है. इस मामले में शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. विनोद वानखडे ने पैरवी की. वहीं राज्यमंत्री बच्चु कडू की ओर से एड. महेश देशमुख व एड. ए. वी. काले ने युक्तिवाद किया. इस मामले में अदालत का फैसला आने के बाद अब शिकायतकर्ता गोपाल तिरमारे द्वारा राज्यमंत्री बच्चु कडू के इस्तीफे की मांग उठायी गई है. उधर राज्यमंत्री बच्चु कडू द्वारा इस फैसले के खिलाफ उपरी अदालत में अपील करने की तैयारी की जा रही है.

* सजा के साथ ही जमानत भी मंजूर
– हाईकोर्ट में अपील हेतु मिला 30 दिनों का समय
अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के साथ ही राज्यमंत्री बच्चु कडू की ओर से तुरंत ही जुर्माने की रकम अदा की गई और जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया. जिसे मंजुर करते हुए अदालत ने उन्हें तुरंत ही जमानत दे दी. साथ ही इस मामले में राज्यमंत्री बच्चु कडू को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय भी दिया गया है.
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* उपरी अदालत में देंगे फैसले को चुनौती
उधर राज्यमंत्री बच्चु कडू ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, वे न्याय व्यवस्था और अदालती फैसले का पूरा सम्मान करते है. साथ ही कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले को उपरी अदालत में निश्चित तौर पर चुनौती दी जायेगी. जिसके लिए वे फिलहाल अपने वकीलोें से सलाह-मशविरा कर रहे है.

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