अमरावती

नाबालिग लडकी के बलात्कार के आरोपी को मिली जमानत

जिला व सत्र न्यायालय के आदेश

अमरावती-/ दि. 9  स्थानीय तदर्थ जिला व सत्र न्यायाधिश साहिबा ने दत्तापुर थाने में दर्ज नाबालिग पर दुष्कर्म के मामले के आरोपी गौरव कुमरे को जमानत पर रिहा किया. आरोपी की ओर से एड. राजेश ग. मुंधडा ने प्रभावी पैरवी की.
धामणगांव रेल्वे तहसील के नारगावंडी निवासी आरोपी गौरव कुमरे के खिलाफ नाबालिग पीडिता ने पहले राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की. यह मामला दत्तापुर पुलिस थाने में स्थानांतरित किया गया. आरोपी गौरव कुमरे के खिलाफ धारा 376 (2) व पोस्को एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायीक हिरासत में जेल रवाना किया था.
आरोपी को जमानत मिलने के लिए एड. राजेश मुंधडा ने न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर की. सरकार पक्ष की ओर से बताया गया की इस मामले में अभी तक चार्जशीट दायर नहीं की है. आरोपी को जमानत मिलने पर पीडिता पर दवाब आ सकता है. जमानत का पूरजोर विरोध किया गया. आरोपी के बचाव में एड. राजेश मुंधडा ने बताया की शिकायत में जब यह घटना बतायी गई, उस वक्त पीडित और आरोपी दोनो अलग-अलग राज्य में थे. इसके अलावा एड. राजेश मुंधडा ने कई तथ्य व सबूतो के साथ हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलो का हवाला दिया. न्यायालय ने दोनो पक्षो की दलील सुनने के बाद एड. राजेश मुंधडा के बचाव को ग्राह्य मानते हुए दुष्कर्म व पोस्को के आरोपी गौरव कुमरे जमानत पर रिहा किया.

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