अमरावती/प्रतिनिधि दि.२३– ८ वीं कक्षा में पढनेवाली छात्रा को घर में अकेला देख मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी द्वारा १३ वर्षीय नाबालिग के साथ अश£ील हरकत करने का मामला ६ साल पहले उजागर हुआ था. इस मामले में सोमवार को अदालत द्वारा अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया. जहां अदालत ने आरोपी को ४ साल की सजा सुनाई है. मिथुन श्रावण ढोणे (२५) आरोपी का नाम है.
प्राप्त जानकारी क अनुसार विगत १० जनवरी २०१५ को दोपहर २ बजे के दौरान वरूड थाना क्षेत्र के देउतवाडा निवासी १३ वर्षीय नाबालिग अपने घर में मौजूद थी. इस दौरान आरोपी मिथुन वहां पर पानी मांगने के लिए पहुंचा. जब नाबालिग पानी लेने रसोई घर में गई तो आरोपी ने पीछे से आकर अश्लील हरकत शुरू की. जैसे तैसे पीडि़त आरोपी की चंगुल से छूटकर बाहर निकली. उसके पश्चात यह मामला पुलिस थाने में पहुंचा. दी गई शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मिथुन ढोणे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया. अदालत ने दोषारोपपत्र दाखिल करने के बाद सरकारी पक्ष की ओर से १० गवाहों की जांच की गई है. इस मामले में सारे सबूत आरोपी के खिलाफ होने के कारण मंगलवार को जिला न्यायाधीश क्रमांक (१) अडकर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अंतिम फैसला सुनाया है. जहां आरोपी को ४ साल की जेल और ५ हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर १ वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. पंकज रामेश्वर इंगले व एड. रणजित भेटालू ने सफल पैरवी की.