अमरावती

नाबालिग से छेडखानी : तीन वर्ष सश्रम कारावास

जिला न्यायालय का फैसला, वरुड की घटना

अमरावती/ दि.14 – वरुड पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लडकी के घर में घुसकर उसके साथ अश्लिल छेडखानी की गई. इस मुकदमे में जिला न्यायालय क्रमांक 5 की न्यायमूर्ति श्रीमती पी. एन. राव की अदालत ने आरोपी सुनील शेट्टे को 3 वर्ष सश्रम कारावास की महत्वपूर्ण सजा सुनाई.
सुनील पंढरीनाथ शेट्टे (40, राजुरा बाजार, तहसील वरुड) यह दफा 354 (अ)(आईआई), 509, 447 सहधारा 11, 12 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए धारा 11, 12 पोक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार 500 रुपए जुर्माना और जुर्मान न भरने पर एक माह साधा कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जुर्माने की रकम धारा 357, सीआरपीसी के तहत पीडित लडकी को नुकसान भरपाई के रुप दे देने के आदेश दिये है. जानकारी के अनुसार 14 अगस्त 2016 की दोपहर 1 बजे आरोपी सुनील शेट्टे लडकी को घर में अकेला देखते हुए उसके घर में घुसा और लडकी के साथ अश्लिल हरकते करते हुए छेडखानी की. तब लडकी ने उसकी मां साथ वरुड पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकिल मंगेश भागवत ने पांच गवाहों के बयान लिये. सरकारी वकील की दलीलों को मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई. तहकीकात पीएसआई संगीता गावंडे ने की. पैरवी अधिकारी के रुप में वरुड के एएसआई राजेंद्र बायस्कर व कॉस्टेंबल अरुण हटवार ने कामकाज देखा.

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