अमरावती /दि.24- स्थानीय कोर्ट क्रमांक-8 ने शिरीष मिश्रा (सूरत) तथा संतोष मिश्रा व मनीष मिश्रा (नवाथे चौक) नामक तीन भाईयों को मारपीट के आरोप से बाईज्जत बरी कर दिया.
जानकारी के मुताबिक दानेश नामक फिर्यादी ने तीनों भाईयों पर मारपीट करते हुए ईट से मारने का आरोप लगाया था. जिसे लेकर दी गई शिकायत के आधार पर राजापेठ पुलिस ने तीनों भाईयों के खिलाफ भादंवि की धारा 324, 34, 294 व 506 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया था. पश्चात मामले को लेकर अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की गई. जहां पर बचाव पक्ष के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने तीनों भाईयों को दोषमुक्त कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से एड. देवीदास पहलाजानी ने सफल पैरवी की.