* कोर्ट ने दे रखा है 3.74 करोड भरपाई का आदेश
अमरावती/दि.18- लगभग साढे 23 वर्ष पहले बने नवसारी रिंग रोड में 3 एकड 25 गूंठे जमीन का मुआवजा न दिए जाने से कोर्ट का आदेश लेकर पहुुंचे मिश्रा बंधुओं ने आज दोपहर मनपा का कब्जा लेने का प्रयास किया. उनके साथ कोर्ट के बीलिफ देशमुख भी थे. अपने मुआवजे के 3 करोड 74 लाख 26 हजार 338 रुपए वसूलने के लिए मनपा पर वे जब्ती लेकर आए थे. कोर्ट का आदेश होने से आयुक्त ने तुरंत चार किश्तों में मुआवजा देना मान्य किया. किंतु तीनो भाई रामसेवक सूरजपाल मिश्रा, संतोष सूरजपाल मिश्रा और राजेश सूरजपाल मिश्रा वहां मुआवजा लेने डटे रहे.
* दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर का आदेश
रिंग रोड में अपना 3 एकड से अधिक खेत लिए जाने से मिश्रा ने मुआवजे के लिए स्थानीय कोर्ट में गुहार लगाई थी. उनका दावा था कि खेत में 500 से अधिक संतरे के पेड भी थे. उन्होंने अदालत में आवश्यक कागजाद प्रस्तुत किए. दो दशक तक कोर्ट के चक्कर काटने के पश्चात पांचवे दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ने 18 अगस्त 2021 को मिश्रा के फेवर में निर्णय दिया. मनपा को मिश्रा बंधुओं को 3 करोड 74 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने के निर्देश दिए. मनपा ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. वहां भी मिश्रा बंधुओं के पक्ष में उच्च न्यायालय में मनपा को क्षतिपूर्ति 10 सप्ताह में अदा करने और उस पर वार्षिक 15 प्रतिशत ब्याज भी देने का हुकम दिया. हाईकोर्ट व्दारा दी गई 10 सप्ताह की अवधि हो गई. 20 सप्ताह होने को आए. मनपा से मुआवजे की रकम नहीं मिलने से मिश्रा बंधु आज दोपहर बिलिफ और तामझाम के साथ मनपा दफ्तर धमके. वे साथ में ताले आदि लेकर आए थे.
* 93 लाख 56 हजार का चेक
बडे हंगामे और बहस-मुबाहीसे पश्चात मनपा आयुक्त ने चार किश्तों में रकम देना कबूल किया. जबकि मिश्रा का कहना था कि 3 करोड 74 लाख रुपए का ब्याज प्रतिमाह 4 लाख 26 हजार रुपए मिलाकर 1 करोड से अधिक होते हैं. तब आयुक्त ने 93 लाख 56 हजार का पहला चेक मिश्रा को दिया. आगामी कुछ माह में संपूर्ण राशि देने की बात कही गई.