अमरावती

विधायक देवेंद्र भूयार को तीन माह का कारावास

अदालत ने जेल के साथ ही 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा भी सुनाई

  • सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मामला

अमरावती/प्रतिनिधि दि.१६ – मोर्शी-वरूड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भूयार को तहसीलदार स्तर के अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का दोषी पाते हुए स्थानीय जिला अदालत द्वारा उन्हेंं तीन माह के सश्रम कारावास और 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुमाने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
जानकारी के मुताबिक सन 2013-14 में देवेंद्र भूयार पंचायत समिती सदस्य हुआ करते थे. उस वक्त वरूड के तहसील सभागृह में तत्कालीन तहसीलदार राम लंके द्वारा आयोजीत एक कार्यक्रम में भूयार ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया था. उन्होंने अपनी फोन कॉल काटे जाने और ज्वार खरीदी केंद्र को शुरू किये जाने की मांग को लेकर तहसीलदार राम लंके के साथ शाब्दिक वाद-विवाद व गालीगलौज करते हुए उन्हें सभागृह में लगा माईक उठाकर दे मारा था. इस समय मौके पर उपविभागीय अधिकारी काले भी उपस्थित थे. पश्चात इस मामले को लेकर वरूड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी गई थी और पुलिस ने मामले की जांच करते हुए अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर हुई सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की दलीलों को ग्राह्य मानते हुए प्रथम जिला न्यायाधीश अडककर की अदालत ने देवेंद्र भूयार को सरकारी कामकाज में बाधा डालने का दोषी करार दिया और उन्हें तीन माह के कारावास तथा 15 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एड. सुमित घोडेस्वार ने सफल पैरवी की.

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