* जिप सदस्य रहते समय बीडीओ पर किया था हमला
अमरावती/दि.6– मोर्शी-वरूड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भूयार को आज स्थानीय प्रथम जिला न्यायाधीश एस. एस. अडकर की अदालत ने वर्ष 2019 में घटित एक मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी कामकाज में दिक्कत पैदा करने और भय का वातावरण तैयार करते हुए जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार दिया है. साथ ही इस मामले में विधायक देवेंद्र भूयार को तीन माह के कारावास और 15 हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर विधायक भूयार को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
बता दें कि, वर्ष 2019 में 28 मई को जलकिल्लत के विषय पर आयोजीत जिला परिषद की विशेष सभा में तत्कालीन जिप सदस्य देवेंद्र भूयार ने वरूड के गटविकास अधिकारी सुभाष बोपटे पर माईक और पानी की बोतल फेंक पर मारी थी. जिसे लेकर जिला परिषद की तत्कालीन सीईओ मनीषा खत्री ने गाडगेनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी. पश्चात पुलिस ने मामले की जांच करते हुए स्थानीय अदालत में चार्जशीट पेश की थी. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता रणजीत भेटालू ने सफल युक्तिवाद किया. साथ ही पैरवी अधिकारी के तौर पर पोहेकां बाबाराव मेश्राम व नापोकां अरूण हटवार ने उन्हें सहयोग किया.