* एड. प्रशांत देशपांडे व एड. दीप मिश्रा ने किया सफल युक्तिवाद
अमरावती/दि.5– मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद किये गये बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को आज स्थानीय पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश एस. बी. जोशी की अदालत ने अग्रिम जमानत देना मंजूर किया. जिससे विधायक रवि राणा को अब काफी बडी राहत मिल गई है.
बता दें कि, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर विगत 8 फरवरी को राजापेठ रेलवे अंडरपास में कुछ महिलाओं द्वारा स्याही फेंकी गई थी. जिसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुए थे. इस मामले में 9 फरवरी की रात ही आयुक्त आष्टीकर द्वारा राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी गई थी. जिसके आधार पर पुलिस ने विधायक रवि राणा सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ जान से मारने का प्रयास करने के लिए धारा 307 सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था और पांच लोगों को हिरासत में लिया था. उसी दिन विधायक रवि राणा अमरावती से दिल्ली के लिए रवाना हो गये थे. जहां पर उन्होंने 21 फरवरी को ट्रान्झिट एंटीसिपेटरी बेल हासिल की थी और वे 24 फरवरी को अमरावती लौटे. साथ ही 2 मार्च को उन्होंने अपने वकीलों के मार्फत स्थानीय अदालत में गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत मिलने के लिए आवेदन पेश किया. जिस पर गत रोज अदालत द्वारा दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनकर सुनवाई पूरी कर ली गई और आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधायक रवि राणा को अग्रिम जमानत देना मंजूर किया. इस मामले में विधायक रवि राणा की ओर से एड. प्रशांत देशपांडे व एड. दीप मिश्रा द्वारा सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया गया.