अमरावती

विधायक राणा को हाईकोर्ट से मिली राहत

जमानत रद्द करने संबंधी याचिका हुई खारिज

मनपा आयुक्त पर स्याही फेंकनेवाला मामला
अमरावती-/दि.30 मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने संबंधी मामले में विधायक रवि राणा को मिली जमानत को रद्द करवाने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी. जिसे नागपुर हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया. ऐसे में विधायक रवि राणा को काफी राहत मिली है.
बता दें कि, विगत फरवरी माह के दौरान मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर राजापेठ रेल्वे अंडर पास में उस समय कुछ महिलाओें द्वारा स्याही फेंकी गई थी, जब आयुक्त आष्टीकर को वहां पर जमा होनेवाले पानी की निकासी से संबंधित कामों का मुआयना करने के लिए बुलाया गया था. पश्चात आयुक्त आष्टीकर की शिकायत पर राजापेठ पुलिस थाने में विधायक रवि राणा और उनके सहयोेगियों के खिलाफ भादंवि की धारा 307, 353, 332, 143, 147, 140, 139, 149, 120 (ब), 427, 500 व 501 के तहत अपराध क्रमांक 134/202 दर्ज किया गया था. पश्चात इस मामले में स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने 5 मार्च 2022 को विधायक रवि राणा को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देना मंजुर किया था. जिसे रद्द करवाने हेतु अमरावती शहर पुलिस द्वारा नागपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. इसे विधायक रवि राणा के लिए काफी बडी राहत माना जा रहा है.

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