अमरावती/दि.28– मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही कथित रूप से जानलेवा हमला करने को लेकर धारा 307 व 120 (ब) के तहत दर्ज मामले में अदालत ने विधायक रवि राणा को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी थी. किंतु अब इस अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु अमरावती शहर पुलिस ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में आवेदन दाखिल किया है. जिस पर अदालत द्वारा विधायक राणा का भी पक्ष सुना जायेगा. जिसके संदर्भ में राजापेठ पुलिस ने सोमवार 25 अप्रैल को ही विधायक राणा के घर पर नोटीस तामील की है.
बता दें कि स्याही फेंक मामले में नागपुर हाईकोर्ट द्वारा विधायक राणा को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दिये जाने के आठ दिन पश्चात राजापेठ पुलिस ने विधि व न्याय विभाग के पास इस अग्रिम जमानत रद्द करने के संदर्भ में अनुमति मांगी थी. पश्चात विधि व न्याय विभाग ने संबंधित मामले के सभी दस्तावेजों की जांच-पडताल करने के बाद राजापेठ पुलिस को जमानत रद्द करने की अनुमति प्रदान की. जिसके चलते राजापेठ पुलिस ने विधायक राणा की अग्र्रिम जमानत को रद्द करने हेतु अदालत में आवेदन दाखिल किया. जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए अदालत ने विधायक राणा को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है. लेकिन इस समय विधायक रवि राणा मुंबई की जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद है. ऐसे में पुलिस ने इससे संबंंधित नोटीस उनके परिवार को दी है.
इस संदर्भ में पुलिस ने अदालत में दायर याचिका में कहा कि, अदालत ने विधायक राणा को कई नियमों व शर्तों के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी थी. जिसमें कहा गया था कि, विधायक राणा द्वारा इस मामले के फिर्यादी व गवाहों पर कोई दबाव नहीं डाला जायेगा तथा जांच अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर वे जांच अधिकारी के कार्यालय में हाजरी लगायेंगे. साथ ही भविष्य में दुबारा ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे. लेकिन इसके बावजूद विधायक रवि राणा विगत शनिवार को अपनी पत्नी व सांसद नवनीत राणा के साथ मुंबई में मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने हेतु गये और वहां पर कानून व व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा उत्पन्न किया. जिसके चलते मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजा है. चूंकि विधायक राणा बार-बार कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए शांति की स्थिति को भंग करने का प्रयास कर रहे है. ऐसे में स्याही फेेंक मामले में उन्हें दी गई अग्रिम जमानत को तुरंत रद्द किया जाये.
* मुंबई में दर्ज मामले की एफआईआर मंगवाई है
अमरावती शहर पुलिस ने विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी पूर्व जमानत को रद्द करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. निश्चित है कि, विधायक राणा द्वारा दुबारा जमानत मिलने के लिए आवेदन किया जायेगा. ऐसे में उनके खिलाफ मुंबई में दर्ज हुए अपराधिक मामले की एफआईआर को अमरावती शहर पुलिस ने मंगवाया है, ताकि इस पूरे प्रकरण का विस्तृत अध्ययन किया जाये और उस आधार पर राणा की अग्रिम जमानत को रद्द करवाने हेतु अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा जाये.
– डॉ. आरती सिंह
पुलिस आयुक्त, अमरावती शहर