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विधायक राणा हाजीर हों…

राजापेठ थाने ने जारी की नोटीस

* आज 5 अप्रैल को होनी थी पेशी
* विधायक राणा ने आने में जताई असमर्थता
* 7 अप्रैल को पेश होने का पत्र दिया
अमरावती/दि.5– बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के नाम शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत राजापेठ विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त भारत गायकवाड ने एक नोटीस जारी करते हुए उन्हें आज 5 अप्रैल को सुबह 11.30 बजे राजापेठ पुलिस थाने में हाजीर होने हेतु कहा था, ताकि उनसे एक अपराधिक मामले में पूछताछ की जा सके. किंतु विधायक रवि राणा ने आज राजापेठ थाने में उपस्थित रहने को लेकर अपनी असमर्थता दर्शाते हुए राजापेठ पुलिस को लिखित तौर पर सूचित किया कि, वे आगामी गुरूवार 7 अप्रैल को राजापेठ थाने में उपस्थित रहकर सभी सवालों का जवाब देंगे.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक राजापेठ विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त भारत गायकवाड ने विधायक रवि राणा के नाम 2 अप्रैल को जारी पत्र में कहा है कि, विधायक राणा के खिलाफ राजापेठ पुलिस थाने में भादंवि की धारा 307, 353, 143, 147, 148, 149, 109, 120 (ब), 427, 500 व 501 के तहत अपराधिक मामला दर्ज है. जिसमें उन्हें विभिन्न नियमों व शर्तों के तहत अदालत ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे रखी है. किंतु इस अपराधिक मामले में जांच की दृष्टि से कुछ पूछताछ करनी आवश्यक है. अत: विधायक रवि राणा 5 अप्रैल की सुबह 11.30 बजे इस मामले के जांच अधिकारी व सहायक पुलिस आयुक्त भारत गायकवाड के समक्ष उपस्थित हो. इस पत्र में यह भी कहा गया कि, इससे पहले 31 मार्च को पत्र जारी करते हुए विधायक रवि राणा को 2 अप्रैल की सुबह 11.30 बजे राजापेठ विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु कहा गया था. किंतु उस समय विधायक रवि राणा घर पर नहीं थे और उनके भाई सुनील राणा ने नोटीस लेने से इन्कार कर दिया था. जिसके चलते यह नोटीस विधायक रवि राणा को उनके वॉटसऍप पर भेजी गई. किंतु बावजूद इसके विधायक राणा पुलिस के समक्ष हाजीर नहीं हुए. अत: उन्हें दुबारा नोटीस जारी करते हुए 5 अप्रैल को सुबह 11.30 बजे शहर पुलिस आयुक्त राजापेठ विभाग के समक्ष उपस्थित रहने हेतु कहा गया.
किंतु 5 अप्रैल की दोपहर विधायक रवि राणा ने राजापेठ विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त भारत गायकवाड के नाम एक पत्र व वॉटसऍप संदेश जारी करते हुए कहा कि, उन्हें पुलिस की ओर से वॉटसऍप पर जारी नोटीस 4 अप्रैल की दोपहर को मिली. चूंकि इस समय वे किसी सरकारी काम के चलते दिल्ली में है. अत: 5 अप्रैल को पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते. बल्कि अमरावती लौटने के बाद 7 अप्रैल को अपरान्ह 1.30 बजे वे राजापेठ विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर हर तरह की जांच व पूछताछ का सामना करते हुए पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे.

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