अमरावती

विधायक रवि राणा का गिरफ्तारी वारंट खारिज

उच्च न्यायालय से मिली बडी राहत

* दो सप्ताह बाद अदालत में पेश होना होगा
अमरावती/ दि.21 – निगमायुक्त पर स्याही फेंकने के मामले में अदालत व्दारा दी गई तारिखों पर उपस्थित न होने के कारण स्थानीय अदालत ने विधायक रवि राणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ विधायक राणा ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में वारंट खारिज करने के लिए आवेदन किया. अदालत ने विधायक राणा की गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया और अदालत में पेश होने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. दो सप्ताह बाद राणा को अदालत में उपस्थित होना होगा. जिसे राणा को बडी राहत मिली है.
बता दे कि, फरवरी माह में अमरावती महापालिका ने राजापेठ उडान पुल से शिवाजी महाराज का एक पुतला हटाया था. जिससे शहर का माहौल गरमा गया था. इस विवाद में विधायक राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी ने सामने आते हुए निगमायुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंककर विरोध प्रदर्शन किया था. इस मामले में राजापेठ पुलिस ने कार्यकर्ताओं समेत विधायक रवि राणा के खिलाफ दफा 307, 353 के तहत गंभीर अपराध दर्ज किया था. परंतु घटना के वक्त रवि राणा घर पर नहीं थे. पुलिस का दल भी उनके घर पहुंचे, मगर राणा घर पर नहीं थे. आप उच्च न्यायालय में उनका गिरफ्तारी का वारंट खारिज कर विधायक राणा को बडी राहत दी है.

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