अमरावती

मो. साजीद को हाईकोर्ट से मिली जमानत

लॉकडाउन के दौरान पुलिस के साथ उलझने का मामला

प्रतिनिधि/दि.28
अमरावती – विगत 13 अप्रैल को लॉकडाउन जारी रहने के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए पुलिस के साथ गालीगलौच व मारपीट का प्रयास करने के मामले में नामजद किये गये मो. साजीद मो. साबीर नामक व्यक्ति को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा गिरफ्तारी पूर्व सशर्त जमानत दी गई है. मो. साजीद की ओर से एड. जेमिनी कासट ने हाईकोर्ट में पैरवी की.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक जुनी बस्ती बडनेरा के इस्लामी चौक निवासी मो. साजीद द्वारा पुलिस मित्र के रूप में काम किया जाता है और विगत 13 अप्रैल को अपने परिसर से संबंधित किसी समस्या को लेकर मो. साजीद की बडनेरा थाना पुलिस के साथ हुज्जतबाजी हुई. जिसके पश्चात बडनेरा पुलिस में मो. साजीद के खिलाफ भादंवि की धारा 353, 188, 269, 270 व 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया. इस मामले में मो. साजीद ने अमरावती जिला कोर्ट में अग्रीम जमानत हेतु आवेदन किया था, जो खारिज हो गया. इसके बाद मो. साजीद ने अग्रीम जमानत हेतु नागपुर हाईकोर्ट में एड. जेमिनी कासट के मार्फत आवेदन किया. जिसे अदालत ने सशर्त मंजूरी दी.

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