अमरावतीमहाराष्ट्र

एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में हैंडल

खुद की जान को लेकर भी बेफिक्र रहते है दुपहिया वाहन चालक

अमरावती/दि.2– किसी भी तरह का वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना कानूनन अपराध ठहराया गया है. जिसके लिए आर्थिक जुर्माने व सजा सहित लाईसेंस निलंबित करने जैसी काईवाई का प्रावधान है. वाहन चलाते समय मोबाइल अथवा हेडफोन या वायरलेस इयरफोन का प्रयोग करने की वजह से ध्यान विचलित होकर हादसा घटित होने की संभावना बनी रहती है. लेकिन इसके बावजूद कही दुपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय एक हाथ से मोबाइल का प्रयोग करते हुए दूसरे हाथ से हैंडल पकडे रहते है और उसी एक हाथ से वाहन का संतुलन बनाए रखते हुए वाहन को इधर से उधर मोडने का भी काम करते है. जिसके चलते कभी भी सडक हादसा घटित होने की संभावना बनी रहती है.

विशेष उल्लेखनीय है कि, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सिग्नल पर अथवा रास्ते के किनारे वाहन रुका रहते समय भी मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि वाहन से नीचे उतरकर उसे रास्ते के किनारे पार्क करते हुए फिर इसके बाद मोबाइल का प्रयोग करने की बात मोटर वाहन अधिनियम में कही गई है. शहर यातायात पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. लेकिन इसके बावजूद भी दुपहिया वाहन चालकों द्वारा बडे धडल्ले के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात की जाती है.

* कौनसा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर कितना दंड?
– दुपहिया, तिपहिया व लाइट मोटर वेहिकल
दुपहिया व तिपहिया वाहन सहित लाइट मोटर वेहिकल चलाते समय मोबाइल पर बात करते समय पकडे जाने पर पहली बार 500 रुपए का दंड लगाया जाता है. वहीं दूसरी बार यही अपराध करने पर 1500 रुपए का दंड वसूल किया जाता है और तीसरी बार ऐसे ही मामले मेें पकडे जाने पर वाहन धारक का लाईसेंस निलंबित कर दिया जाता है.
– अन्य वाहन
अन्य वाहन धारकों द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकडे जाने पर 500 से 1500 रुपए का दंड लगाया जाता है. हालांकि सर्वाधिक कार्रवाई दुपहिया वाहन चालकों पर ही होती है.

* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले कुल 3688 वाहन धारकों पर गत वर्ष दंडात्मक कार्रवाई की गई. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए. क्योंकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है.
– पूनम पाटिल,
सहायक पुलिस आयुक्त,
शहर यातायात पुलिस विभाग

* किस माह मेें कितने लोगों पर कार्रवाई
जनवरी 109
फरवरी 304
मार्च 303
अप्रैल 331
मई 300
जून 251
जुलाई 237
अगस्त 403
सितंबर 317
अक्तूबर 415
नवंबर 438
दिसंबर 280
कुल 3688

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